छत्तीसगढ़राजनांदगांव जिला

Rajnandgaon: चेक बाउंस – शुभम आ अनिल अग्रवाल को 6 माह की सजा !

By kadwaghut|07 Nov 2025, 9:26 PM
f X W

Advertisement
Advertisement


352000 के बदले 4 लाख दें।
राशि अदायगी में देरी पर दो माह का पृथक कारावास।।
राजनांदगांव। न्यायालय देंतेश्वरी नेताम न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने परिवाद प्रकरण क्रमांक 3969/2023 परिवादी दिलीप कोटडिया आ स्व. श्री सोनराज कोटडिया राजनांदगांव के प्रकरण में आरोपी शुभम अग्रवाल आ. अनिल अग्रवाल को चेक क्रमांक 244538 राशि 352000 तीन लाख बावन हजार का चेक किसी ऋण या अन्य दायित्वों के पूर्णतः या भागतः उन्मोचन के लिए दिया था।कि अभियुक्त शुभम अग्रवाल आ अनिल अग्रवाल के खाते में जमा धनराशि उस चेक के आहरण करने के लिए अपर्याप्त है।जिसे न्यायालय ने शुभम अग्रवाल को पराक्रम लिखत अधिनियम की धारा 138 के अपराध के लिए दोषी करार दिया
माननीय न्यायालय ने आरोपी को धारा 138 पराक्रम लिखत अधिनियम अपराध में छह माह के साधारण कारावास सजा से दण्डित किया तथा आरोपी शुभम अग्रवाल को 352000 लाख बावन हजार रुपए की चेक धनराशि की आर्थिक क्षति होने के तारतम्य में भारतीय न्याय संहिता की धारा 395(3) के अंतर्गत शुभम अग्रवाल को आरोपी मानते हुए परिवादी दिलीप कोटडिया को कुल 4 लाख रुपए की प्रतिकर राशि अपील अवधि पश्चात अपील न होने पर प्रतिकर स्वरुप प्रदान करेगा। यह राशि अदायगी में व्यतिक्रम की दशा में आरोपी को दो माह की अतिरिक्त साधारण सजा भुगतना होगा।
परिवादी दिलीप कोटडिया की ओर से श्री मनोज दूबे ने पैरवी की थी।

अगली खबर लोड हो रही है...
READ ALSO  छत्तीसगढ़ में धूमधाम से मनेगा पोला पर्व, CM विष्णुदेव साय की कार्यक्रमों में होगी शिरकत

Related Articles

Back to top button
Play GK Quiz and Win Coins