छत्तीसगढ़

CG : 12 सितंबर को सभी राजस्व न्यायालयों में लगेगी लोक अदालत, विद्युत बकाया के 101 प्रकरणों का होगा निराकरण …

By kadwaghut|07 Sep 2026, 1:52 PM
f X W

एमसीबी: बित प्रकरणों के त्वरित एवं सुलहपूर्ण निराकरण के लिए आगामी 12 सितम्बर को सभी राजस्व न्यायालयों में लोक अदालत आयोजित की जाएगी। इस संबंध में मनेंद्रगढ़ में आयोजित बैठक में आवश्यक निर्णय लिया गया। लोक अदालत के माध्यम से विभिन्न लंबित प्रकरणों के निराकरण के साथ विद्युत बकाया से जुड़े मामलों में भी संबंधित उपभोक्ताओं को समझौते एवं राजीनामे के आधार पर प्रकरण समाप्त कराने का अवसर मिलेगा। छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के मनेन्द्रगढ़ संभाग द्वारा विद्युत बकाया राशि की वसूली एवं लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण के उद्देश्य से कुल 101 विद्युत बकाया प्रकरण लोक अदालत में प्रस्तुत किए जा रहे हैं। इन प्रकरणों में लगभग 29.07 लाख रुपये की बकाया राशि शामिल है।

Advertisement
Advertisement

मनेन्द्रगढ़ संभाग के अंतर्गत केल्हारी वितरण केन्द्र के 35 निष्क्रिय विद्युत उपभोक्ताओं पर लगभग 10.50 लाख रुपये की बकाया राशि है। इसी प्रकार मनेन्द्रगढ़ वितरण केन्द्र के 31 उपभोक्ताओं के विरुद्ध लगभग 7.46 लाख रुपये की बकाया राशि के प्रकरण लोक अदालत में प्रस्तुत किए जाएंगे। वहीं मनेन्द्रगढ़ जोन के 35 उपभोक्ताओं पर लगभग 11.11 लाख रुपये की बकाया राशि से संबंधित प्रकरण भी भुगतान एवं समझौते के माध्यम से निराकरण के लिए भेजे गए हैं।

लोक अदालत में संबंधित उपभोक्ताओं को बकाया विद्युत देयकों के भुगतान के लिए राजीनामा एवं समझौते का अवसर उपलब्ध कराया जाएगा। पात्र मामलों में बकाया राशि का किस्तों में भुगतान किए जाने की व्यवस्था के माध्यम से उपभोक्ताओं को अपनी सुविधा के अनुसार लंबित राशि जमा करने का अवसर मिलेगा। इससे लंबे समय से लंबित विद्युत बकाया प्रकरणों का सुलह पूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। बैठक में अधिकारियों ने लोक अदालत के आयोजन को प्रभावी बनाने तथा अधिक से अधिक लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। संबंधित विभागों को प्रकरणों की जानकारी एवं आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित रहने तथा पक्षकारों को लोक अदालत के माध्यम से प्रकरणों के निराकरण के लिए प्रेरित करने पर जोर दिया गया।

READ ALSO  कोरंडम से बस्तर को मिलेगी नई पहचान, खनन से मूल्य संवर्धन तक विकसित होगी पूरी वैल्यू चेन

विद्युत वितरण कंपनी ने संबंधित बकायादार उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे 12 सितम्बर को आयोजित लोक अदालत में उपस्थित होकर अपने बकाया विद्युत प्रकरणों का निराकरण कराएं और उपलब्ध समझौता अवसर का लाभ उठाएं। बैठक में इंदिरा मिश्रा, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व केल्हारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल विश्वकर्मा, यशवंत वासनीकर, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, सरिता दास, द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, लोकेश कुमार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, राकेश सिंह सोरी, न्यायिक मजिस्ट्रेट, सुमित कुमार नायक, न्यायिक मजिस्ट्रेट तथा कुमारी भूमिका ध्रुव, न्यायिक मजिस्ट्रेट उपस्थित थे।

अगली खबर लोड हो रही है...

Related Articles

Back to top button
Play GK Quiz and Win Coins