छत्तीसगढ़

मोहला : पटाखा दुकान लगाने वालों के लिए बड़ी खबर! इस तारीख तक लाइसेंस के लिए करें आवेदन …

By kadwaghut|24 Oct 2026, 11:24 AM
f X W

मोहला : छत्तीसगढ़ के मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले में दीपावली पर्व के दौरान अस्थायी पटाखा दुकान लगाने के इच्छुक व्यापारियों और आम नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है। जिला प्रशासन ने अस्थायी पटाखा दुकानों के संचालन के लिए लाइसेंस आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक व्यक्ति 23 अक्टूबर से 4 नवंबर 2026 तक निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन जमा कर सकते हैं। खास बात यह है कि आवेदन करने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। हालांकि प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

4 नवंबर तक ही जमा होंगे आवेदन जिला प्रशासन की ओर से जारी सूचना के अनुसार, दीपावली पर्व के दौरान अस्थायी पटाखा दुकान लगाने के लिए अनुज्ञप्ति प्राप्त करना आवश्यक है। राज्य शासन द्वारा अस्थायी पटाखा अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए समय-सीमा निर्धारित की गई है। इसके अंतर्गत इच्छुक आवेदक 23 अक्टूबर से 4 नवंबर 2026 तक आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन करने वालों को विस्फोटक नियम, 2008 के प्रावधानों और निर्धारित शर्तों का पालन करना होगा। निर्धारित प्रक्रिया पूरी करने और संबंधित नियमों के तहत पात्र पाए जाने पर ही लाइसेंस जारी किया जा सकेगा।

ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन अस्थायी पटाखा दुकान के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने आवेदन के दो विकल्प उपलब्ध कराए हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए इच्छुक व्यक्ति सेवा सेतु केंद्रों के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। वहीं, ऑफलाइन आवेदन करने वाले व्यक्ति जिला कार्यालय मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी में निर्धारित दस्तावेजों के साथ आवेदन जमा कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन जमा करने के लिए जिला कार्यालय के कक्ष क्रमांक 14 को निर्धारित किया गया है।

READ ALSO  दिवाली से पहले पटाखा कारोबारियों के लिए जरूरी खबर, CG में 29 अक्टूबर को होगा दुकानों का आवंटन

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज अस्थायी पटाखा दुकान का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदन के साथ निर्धारित दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है। आधार कार्ड की छायाप्रति पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो पैन कार्ड की छायाप्रति जन्म प्रमाण पत्र अथवा जन्मतिथि दर्ज अंकसूची की छायाप्रति आवेदकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दस्तावेज स्पष्ट और सही हों। किसी भी प्रकार की त्रुटि से बचने के लिए आवेदन जमा करने से पहले सभी जानकारियों का मिलान करना उपयोगी होगा।

पटाखा दुकान लाइसेंस आवेदन की प्रमुख जानकारी जिला मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी। लाइसेंस का प्रकार अस्थायी पटाखा दुकान अनुज्ञप्ति। आवेदन शुरू 23 अक्टूबर 2026। अंतिम तारीख 4 नवंबर 2026। ऑनलाइन माध्यम सेवा सेतु केंद्र। ऑफलाइन आवेदन स्थल जिला कार्यालय, कक्ष क्रमांक 14। लागू नियम विस्फोटक नियम, 2008। विस्फोटक नियम 2008 का करना होगा पालन। अस्थायी पटाखा दुकानों का संचालन सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील गतिविधि है। इसलिए इसके लिए निर्धारित नियमों का पालन करना जरूरी है। विस्फोटक नियम, 2008 के अंतर्गत पटाखों के भंडारण, बिक्री और सुरक्षा से संबंधित प्रावधान निर्धारित किए गए हैं। लाइसेंस प्राप्त करने के इच्छुक आवेदकों को संबंधित नियमों और प्रशासन द्वारा जारी शर्तों का पालन करना होगा। आवेदन स्वीकार होने का अर्थ स्वतः लाइसेंस जारी होना नहीं है। निर्धारित नियमों, पात्रता और आवश्यक जांच के आधार पर ही संबंधित प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति जारी की जा सकती है। सुरक्षा मानकों का पालन करना जरूरी दीपावली के दौरान पटाखों की मांग बढ़ने से अस्थायी बिक्री केंद्रों की संख्या भी बढ़ सकती है। ऐसे में सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाओं का महत्व और बढ़ जाता है। पटाखा दुकानों के संचालन में आग से बचाव के उपाय, सुरक्षित भंडारण और प्रशासन द्वारा निर्धारित स्थान एवं अन्य शर्तों का पालन किया जाना आवश्यक है। व्यापारियों को लाइसेंस में निर्धारित मात्रा, स्थान और सुरक्षा संबंधी नियमों के अनुसार ही कारोबार करना चाहिए। सुरक्षा नियमों की अनदेखी से आग लगने और अन्य दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए पटाखा कारोबार में सभी निर्धारित सावधानियां अपनाना जरूरी है। अंतिम तारीख के बाद स्वीकार नहीं होंगे आवेदन जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अस्थायी पटाखा दुकान का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए 4 नवंबर 2026 तक ही आवेदन प्रस्तुत किए जा सकते हैं। निर्धारित समय-सीमा समाप्त होने के बाद जमा किए गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इसलिए इच्छुक आवेदकों को अंतिम दिन का इंतजार किए बिना आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी गई है। पटाखा कारोबारियों के लिए महत्वपूर्ण अवसर दीपावली पर्व पर अस्थायी पटाखा दुकान लगाने की योजना बना रहे व्यक्तियों के लिए लाइसेंस आवेदन की प्रक्रिया महत्वपूर्ण है। इसके माध्यम से पात्र आवेदक निर्धारित नियमों के तहत पटाखा बिक्री की अनुमति प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिला प्रशासन ने इच्छुक व्यक्तियों से 4 नवंबर 2026 तक आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन प्रस्तुत करने और विस्फोटक नियम, 2008 का पालन करने की अपील की है।

READ ALSO  जल संरक्षण की मिसाल बनेगा ग्राम दर्री, 24.30 लाख लीटर वर्षा जल सहेजने की पहल

अगली खबर लोड हो रही है...

Related Articles

Back to top button