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CG : कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित

By lokesh sharma|21 May 2026, 4:53 PM
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शहरों की यातायात व्यवस्था के तहत सड़क के दोनो साईड में मार्किंग कराने के निर्देश 
मोटरयान अधिनियम के तहत 2343 प्रकरणों में 4.31 लाख रूपये की चलानी कार्रवाई

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 गौरेला पेण्ड्रा मरवाही, कलेक्टर डॉ. संतोष कुमार देवांगन की अध्यक्षता में अरपा सभा कक्ष में आयोजित जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए चौंक, चौराहों, तिराहों एवं दुर्घटनाजन्य क्षेत्रों में गतिसूचक बोर्ड लगाने, यातायात नियमों का कड़ाई से पालन कराने और यातायात नियमों का पालन नहीं करने वालों पर चलानी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार खिलारी ने सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए वाहनों की गति सीमा के लिए संकेतांक बोर्ड लगाने सहित अन्य आवश्यक उपायों के लिए सुझाव दिए। 


      कलेक्टर-एसपी ने जिले के अंतर्गत जहां कही भी आवश्यक हो इंजीनियरिंग सुधार करने, मुख्य मार्ग-सहायक मार्ग के जंक्शन स्थान का चौड़ीकरण एवं सावधान बोर्ड लगाने, साईड रोड मार्किंग तथा स्पीड ब्रेकर पर मार्किंग करने, मुख्य मार्ग में स्कूल के सामने सावधान बोर्ड, गति सीमा बोर्ड एवं रम्बल स्ट्रीप लगाने, घाट-पहाड़ मार्ग में गतिसीमा बोर्ड, सावधान बोर्ड, क्रेश बैरियर एवं चेतावनी बोर्ड लगाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, लोक निर्माण एवं पीएमजीएसवाई के अधिकारियों को निर्देशित किया गया। 


     उन्होंने यातायात नियमों का पालन के लिए शहरों की जन जागरुकता कार्यक्रम आयोजित करने, सुगम यातायात व्यवस्था के लिए सड़क के दोनो साईड में मार्किंग कराने तथा मार्किंग पट्टी के अंदर खड़े वाहनों पर चालानी कार्रवाई करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। उन्होंने रोड पर अतिक्रमण करने वाले व्यवसायों को समझाईस देकर यातायात नियमों का पालन कराने तथा पालन नहीं करने वाले स्थाई व्यवसायों पर सख्ती बरतते हुए कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। 

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       बैठक में डिप्टी कलेक्टर सह प्रभारी जिला परिवहन अधिकारी अमित बेक ने पिछली बैठक की कार्यवाही विवरण की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मोटरयान अधिनियम के तहत वर्ष 2026 में 15 मई तक विभिन्न प्रकरणों में 4 लाख 31 हजार 300 रुपये की चलानी कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि बिना हेलमेट के 129 प्रकरणों में 64 हजार 500 रूपए का जुर्माना किया गया। इसी तरह बिना सीट बेल्ट के 8 प्रकरणों में 4 हजार रूपए, दो पहिया वाहन में तीन सवारी के 107 प्रकरणों में 32 हजार 100 रूपए, बिना लायसेंस के 7 प्रकरणों में 7 हजार रूपए, अवैधानिक पार्किंग के 56 प्रकरणों में 16 हजार 800 रूपए, प्रतिबंधित क्षेत्र (नो एन्ट्री) में वाहन प्रवेश के 14 प्रकरणों में 28 हजार रूपए की चालानी कार्रवाई की गई है। 


    इसी तरह नशे की हालत में वाहन चलाने के 2 प्रकरणों में 10 हजार रूपए, नाबालिक वाहन चालक के 1 प्रकरणों में 1 हजार रूपए, तेज गति से वाहन चलाने के 4 प्रकरणों में 4 हजार रुपये, वाहन चलाने समय मोबाइल फोन का उपयोग करने के 4 प्रकरणों में 4 हजार रुपये और अन्य 2011 प्रकरणों में 2 लाख 60 हजार 500 रुपये की चलानी कार्रवाई की गई है। बैठक में जिला पंचायत सीईओ मुकेश रावटे, एसडीएम पेण्ड्रारोड विक्रांत अंचल, एसडीएम मरवाही देवेन्द्र सिरमोर सहित लोकनिर्माण, पीएमजीएसवाई, यातायात, नगरपालिका अधिकारी एवं थाना प्रभारी उपस्थित थे।

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lokesh sharma

Lokesh Sharma | Editor Lokesh Sharma is a trained journalist and editor with 10 years of experience in the field of journalism. He holds a BAJMC degree from Digvijay College and a Master of Journalism from Kushabhau Thakre University of Journalism & Mass Communication. He has also served as a Professor in the Journalism Department at Digvijay College. Currently, he writes on Sports, Technology, Jobs, and Politics for kadwaghut.com.

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