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CG : टोनही होने का आरोप लगाकर महिला को निर्वस्त्र कर पेड़ से बांधा, चार महिलाएं गिरफ्तार …

By kadwaghut|05 Oct 2026, 1:03 PM
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सूरजपुर। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में टोनही होने का आरोप लगाकर 40 वर्षीय महिला के साथ बर्बरता और मारपीट का मामला सामने आया है। जमीन विवाद को लेकर शुरू हुए विवाद में आरोपियों ने महिला के साथ गाली-गलौज की और टोनही होने का आरोप लगाते हुए उसके साथ मारपीट की। आरोप है कि महिला को निर्वस्त्र कर पेड़ से बांध दिया गया और जान से मारने की धमकी देते हुए उसके साथ मारपीट की गई। घटना में महिला के सिर, कमर समेत शरीर के कई हिस्सों में चोटें आई हैं। मामले में पुलिस ने चार आरोपी महिलाओं को गिरफ्तार किया है।

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पूरा मामला रामानुजनगर थाना क्षेत्र के परशुरामपुर सोरीपारा गांव का है। जानकारी के मुताबिक, शनिवार सुबह गोंड समाज की 40 वर्षीय बजारो बाई अपने घर की बाड़ी में उड़द के फल तोड़ रही थीं। इसी दौरान उनकी पड़ोस में रहने वाली धनमतिया वहां पहुंची। आरोप है कि उसने बजारो बाई पर टोनही होने का आरोप लगाया और उनके साथ अश्लील गाली-गलौज शुरू कर दी। विवाद बढ़ने के बाद धनमतिया की बहू और दो अन्य महिलाएं भी मौके पर पहुंच गईं। आरोप है कि चारों महिलाओं ने मिलकर बजारो बाई के साथ मारपीट की। इसके बाद उनके कपड़े उतार दिए गए और उन्हें एक पेड़ से बांध दिया गया। आरोपियों ने कथित तौर पर महिला के साथ मारपीट जारी रखी और उसे जान से मारने की धमकी भी दी।

घटना के दौरान महिला के साथ अमानवीय व्यवहार किए जाने की जानकारी आसपास के लोगों और परिजनों को हुई। घर के पास से गुजर रहे ग्रामीणों और परिजनों ने मौके पर पहुंचकर बीच-बचाव किया। इसके बाद महिला को पेड़ से बांधे गए हाथ-पैर खोलकर मुक्त कराया गया। मारपीट के कारण बजारो बाई के शरीर के कई हिस्सों में चोटें आईं। बताया गया कि सिर और कमर सहित अन्य जगहों पर भी चोट लगी है। घटना के बाद पीड़िता के पति ने रामानुजनगर थाने पहुंचकर मामले की शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की। पुलिस ने मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 76, 127(2), 296, 351(3), 115(2), 3(5) के साथ टोनही प्रताड़ना अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया।

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इसके बाद पुलिस ने घटना में शामिल चारों आरोपी महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार की गई सभी आरोपी महिलाओं को न्यायालय में पेश किया गया। कोर्ट ने आरोपियों को 19 अक्टूबर तक न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। फिलहाल मामले में पुलिस आगे की जांच कर रही है और घटना से जुड़े तथ्यों को जुटाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में टोनही प्रताड़ना के मामलों को लेकर कानून में सख्त प्रावधान हैं। इसके बावजूद अंधविश्वास और आपसी विवाद के कारण इस तरह की घटनाएं सामने आती रही हैं। सूरजपुर की इस घटना में जमीन विवाद के बीच महिला पर टोनही होने का आरोप लगाए जाने और उसके साथ कथित तौर पर बर्बरता किए जाने का आरोप है। पुलिस की कार्रवाई के बाद अब मामले की आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है।

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