राजनांदगांव| नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश अनिल कुमार बारा ने उक्त फैसल सुनाया। विशेष लोक अभियोजक प्रिया कांकरिया ने बताया कि आरोपी विक्की ने नाबालिग को शादी का प्रलोभन दिया। इसके बाद वह एक साल तक उससे अनाचार करता रहा।
इस बीच नाबालिग गर्भवती हो गई। जिसकी जानकारी मिलते ही परिजनों ने मामले की शिकायत तुमड़ीबोड़ चौकी में दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने आरोपी को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
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