CG : गंडई में ऑनलाइन सट्टे पर पुलिस की दबिश, दो आरोपी रंगे हाथ गिरफ्तार …
खैरागढ़। जिले में आपराधिक गतिविधियों और अवैध सट्टा कारोबार के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में थाना गंडई पुलिस ने ग्राम नर्मदा में अवैध रूप से सट्टा खेलाने और सट्टा पट्टी लिखने वाले दो आरोपियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से ऑनलाइन सट्टे से जुड़ी जानकारी, मोबाइल फोन, स्क्रीनशॉट, सट्टा पट्टी, पेन और नगदी रकम बरामद की है। दोनों आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ जुआ (प्रतिषेध) अधिनियम 2022 के तहत अपराध दर्ज कर उन्हें न्यायिक रिमांड पर न्यायालय में पेश किया गया।
पुलिस के अनुसार, वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में थाना क्षेत्र में अवैध गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है। इसी दौरान 7 अगस्त 2026 को गंडई पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम नर्मदा में दो व्यक्ति अवैध रूप से हार-जीत पर रुपये-पैसों का दांव लगवाकर सट्टा खेला रहे हैं। सूचना को गंभीरता से लेते हुए थाना गंडई से पुलिस टीम गठित की गई और मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान पर दबिश देने के लिए टीम रवाना हुई। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की। यहां दो संदिग्ध व्यक्ति सट्टा पट्टी लिखते और लोगों से रुपये-पैसों का दांव लगवाते हुए मिले। पुलिस ने दोनों को मौके पर ही पकड़ लिया। पूछताछ और तलाशी के दौरान उनकी पहचान मिर्जा इकबाल, पिता स्वर्गीय इब्राहिम बैग, उम्र 47 वर्ष, निवासी ग्राम नर्मदा, थाना गंडई तथा अकरम बेग मिर्जा, पिता स्वर्गीय चांद बेग मिर्जा, उम्र 53 वर्ष, निवासी ग्राम खैरानवापारा, थाना छुईखदान, जिला केसीजी के रूप में हुई।
पुलिस ने जब मिर्जा इकबाल के मोबाइल फोन की जांच की तो उसके व्हाट्सऐप पर ऑनलाइन सट्टे से संबंधित गतिविधियां मिलीं। पुलिस के अनुसार, मोबाइल में 46,035 रुपये का ऑनलाइन सट्टा लिखा हुआ पाया गया। इसके अलावा फोन पे पर हुए ऑनलाइन लेनदेन से संबंधित कुल 1,13,900 रुपये के चार स्क्रीनशॉट भी पुलिस को मिले। पुलिस ने सट्टे में इस्तेमाल किए जा रहे एक मोबाइल फोन को जब्त कर लिया। मिर्जा इकबाल के खिलाफ थाना गंडई में अपराध क्रमांक 247/26 दर्ज किया गया है। उसके खिलाफ छत्तीसगढ़ जुआ (प्रतिषेध) अधिनियम 2022 की धारा 7 और 8 के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस ने मोबाइल और ऑनलाइन सट्टे से संबंधित डिजिटल साक्ष्यों को भी मामले में शामिल किया है।
वहीं दूसरे आरोपी अकरम बेग मिर्जा के कब्जे से पुलिस ने दो नग सट्टा पट्टी, एक नीला डॉट पेन और 550 रुपये नगद बरामद किए। पुलिस के मुताबिक, आरोपी मौके पर सट्टा पट्टी लिखने और दांव लगाने की गतिविधि में शामिल था। उसके खिलाफ थाना गंडई में अपराध क्रमांक 248/26 दर्ज किया गया है। आरोपी के विरुद्ध छत्तीसगढ़ जुआ (प्रतिषेध) अधिनियम 2022 की धारा 6 के तहत कार्रवाई की गई। पुलिस की इस कार्रवाई से साफ है कि अब अवैध सट्टा कारोबार में केवल कागजी सट्टा पट्टी ही नहीं, बल्कि मोबाइल और ऑनलाइन भुगतान के जरिए संचालित गतिविधियों पर भी नजर रखी जा रही है। ऑनलाइन सट्टे में इस्तेमाल होने वाले डिजिटल लेनदेन और मोबाइल में मौजूद जानकारी को भी पुलिस जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा बना रही है।
थाना गंडई पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई पूरी करने के बाद उन्हें ज्यूडिशियल रिमांड पर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, क्षेत्र में सट्टा, जुआ और अन्य आपराधिक गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। पुलिस का कहना है कि अवैध सट्टा कारोबार के कारण लोगों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है और कई बार इसके चलते अन्य आपराधिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलता है। इसलिए ऐसे मामलों में सूचना मिलने पर तत्काल कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने आम लोगों से भी अपील की है कि वे किसी भी प्रकार के अवैध सट्टे या जुए की गतिविधि की जानकारी पुलिस को दें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके। ग्राम नर्मदा में हुई इस कार्रवाई में थाना गंडई पुलिस टीम की भूमिका महत्वपूर्ण रही। दो आरोपियों की गिरफ्तारी और उनके कब्जे से ऑनलाइन सट्टे से जुड़े डिजिटल साक्ष्य तथा सट्टा पट्टी बरामद होने के बाद पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है। जांच के दौरान ऑनलाइन सट्टे के नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका सामने आने पर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है।
