डोंगरगढ़। नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायालय ने दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर अलग-अलग धाराओं के तहत कुल 7 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
मामला वर्ष 2025 का है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आने के बाद पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की थी। विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया।
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों और पीड़िता के बयान के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश प्रतिभा वर्मा ने आरोपी को दोषी करार दिया।
न्यायालय ने दोषी को भारतीय न्याय संहिता की धारा 115(2) के तहत एक वर्ष के कठोर कारावास और 2 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। वहीं, पॉक्सो अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास और 5 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
अर्थदंड जमा नहीं करने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामले में शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक ज्योति सोनवानी ने पैरवी की।
