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ITR Filing Deadline 2026: इन टैक्सपेयर्स को मिली राहत, अब इस तारीख तक भर सकेंगे इनकम टैक्स रिटर्न

By lokesh sharma|30 Jul 2026, 8:00 AM
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नौकरीपेशा करदाताओं के लिए अंतिम तारीख 31 जुलाई ही रहेगी; जानिए किन लोगों को मिला एक महीने का अतिरिक्त समय।

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ITR Filing Last Date 2026: इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने वाले कुछ करदाताओं के लिए राहत की खबर है। आकलन वर्ष 2026-27 के लिए नॉन-ऑडिट बिजनेस और प्रोफेशन से आय प्राप्त करने वाले योग्य करदाता अब 31 अगस्त 2026 तक अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। हालांकि, यह समय-सीमा सभी टैक्सपेयर्स पर लागू नहीं होगी। ITR Filing Deadline 2026

आयकर विभाग के मुताबिक, जिन करदाताओं की आय बिजनेस या प्रोफेशन से होती है, लेकिन उनके खातों का टैक्स ऑडिट कराना अनिवार्य नहीं है, उनके लिए ITR दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 अगस्त निर्धारित की गई है। इसमें पात्रता के अनुसार ITR-3 और ITR-4 दाखिल करने वाले करदाता शामिल हो सकते हैं। आयकर विभाग की आधिकारिक जानकारी

किन लोगों के लिए 31 अगस्त है अंतिम तारीख?

यह समय-सीमा मुख्य रूप से ऐसे व्यक्तियों, फर्मों और अन्य पात्र करदाताओं पर लागू होगी—

  • जिनकी आय बिजनेस या प्रोफेशन से होती है।
  • जिनके खातों का टैक्स ऑडिट जरूरी नहीं है।
  • जो पात्रता के अनुसार ITR-3 या ITR-4 दाखिल करते हैं।
  • ऐसे ट्रस्ट, जिनकी बिजनेस या प्रोफेशन से आय है और जिन्हें टैक्स ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं है।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT के बजट FAQ में भी स्पष्ट किया गया है कि आकलन वर्ष 2026-27 के लिए नॉन-ऑडिट बिजनेस मामलों और संबंधित पात्र ट्रस्टों की अंतिम तारीख 31 अगस्त 2026 होगी। CBDT का आधिकारिक FAQ

नौकरीपेशा लोगों के लिए तारीख नहीं बदली

सिर्फ वेतन, पेंशन, मकान या अन्य सामान्य स्रोतों से आय प्राप्त करने वाले करदाताओं के लिए ITR दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2026 ही है। आमतौर पर ITR-1 और ITR-2 दाखिल करने वाले करदाता इसी श्रेणी में आते हैं।

इसलिए सभी लोगों को 31 अगस्त तक का समय मिलने की बात सही नहीं है। करदाताओं को अपनी आय और लागू ITR फॉर्म के आधार पर अंतिम तारीख की जांच करनी चाहिए।

समय पर ITR नहीं भरा तो क्या होगा?

निर्धारित तारीख तक रिटर्न दाखिल नहीं करने पर करदाता को लेट फीस और बकाया टैक्स पर ब्याज देना पड़ सकता है। इसके अलावा कुछ प्रकार के नुकसान को आगे समायोजित करने और दूसरे टैक्स लाभ प्राप्त करने में परेशानी हो सकती है। ITR Filing Deadline 2026

करदाताओं को सलाह है कि वे अंतिम समय का इंतजार न करें और अपनी श्रेणी की तय तारीख से पहले आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर रिटर्न दाखिल कर उसका ई-वेरिफिकेशन भी पूरा कर लें।

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lokesh sharma

Lokesh Sharma | Editor Lokesh Sharma is a trained journalist and editor with 10 years of experience in the field of journalism. He holds a BAJMC degree from Digvijay College and a Master of Journalism from Kushabhau Thakre University of Journalism & Mass Communication. He has also served as a Professor in the Journalism Department at Digvijay College. Currently, he writes on Sports, Technology, Jobs, and Politics for kadwaghut.com.

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