छत्तीसगढ़रायगढ जिला

CG : ईडब्ल्यूएस भूमि की जांच, 5 कॉलोनाइजरों को नोटिस जारी …

By kadwaghut|14 Sep 2026, 12:44 PM
f X W

रायगढ़: कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी के निर्देश पर जिले में कॉलोनाइजरों द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए निर्धारित भूमि एवं भू-खण्डों को आरक्षित रखने तथा उनके नियमानुसार विक्रय किए जाने संबंधी प्रावधानों की जांच की जा रही है। इसी क्रम में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ द्वारा ग्राम खैरपुर, पण्डरीपानी पूर्व, बड़े अतरमुड़ा एवं जोरापाली में कॉलोनी विकास से जुड़े संबंधित कॉलोनाइजरों को नोटिस जारी किए गए हैं। सभी संबंधितों को आवश्यक दस्तावेज एवं जानकारी के साथ 22 सितंबर 2026 को प्रातः 11 बजे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रायगढ़ के समक्ष उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं।

Advertisement
Advertisement

एसडीएम रायगढ़ महेश शर्मा ने बताया कि कलेक्टर कार्यालय द्वारा 1 सितंबर 2026 को जारी निर्देश के परिपालन में शुरू हुई जांच में कॉलोनाइजरों द्वारा ईडब्ल्यूएस के लिए निर्धारित भूमि, निम्न आय वर्ग के लिए सुरक्षित भू-खण्डों तथा कॉलोनी विकास से संबंधित विभिन्न वैधानिक प्रावधानों के पालन की जानकारी ली जा रही है। इन कॉलोनाइजरों को जारी हुआ नोटिस ग्राम खैरपुर में खसरा नंबर 606/1/1 सहित अन्य खसरों की कुल 7.259 हेक्टेयर भूमि पर किए गए कॉलोनी विकास के संबंध में श्री कमल अग्रवाल रायगढ़ इस्पात एवं पॉवर प्रा.लि., देलारी रायगढ़ को नोटिस जारी किया गया है। इसी तरह ग्राम पण्डरीपानी पूर्व में खसरा नंबर 15000/1/1 एवं 15000/2/1 की कुल 2.848 हेक्टेयर भूमि पर कॉलोनी विकास के संबंध में कुन्तिमा पटेल, शिरिष कुमार डनसेना, राजेश पटेल, गौतम प्रसाद पटेल, राहुल रोहड़ा, प्रमोद कुमार अग्रवाल एवं दीपक सिंघल को उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। ग्राम बड़े अतरमुड़ा में खसरा नंबर 156/1/1 की 19,240 वर्गमीटर भूमि पर कॉलोनी विकास के संबंध में शांति देवी देवांगन एवं मनीष देवांगन को उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। इसी ग्राम बड़े अतरमुड़ा में खसरा नंबर 15000/2/1 की 84,038 वर्गमीटर भूमि पर कॉलोनी विकास के संबंध में ओमप्रकाश एवं शुभम शुक्ल तथा ग्राम जोरापाली में खसरा नंबर 15000/1 की 2.238 हेक्टेयर भूमि पर कॉलोनी विकास के संबंध में राहुल रोहड़ा एवं नीरज अग्रवाल को संबंधित कॉलोनी प्रकरणों में आवश्यक जानकारी एवं दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किया गया है।

READ ALSO  CG : ‘प्रोजेक्ट अनुभव’ , CGPSC अभ्यर्थियों के लिए निःशुल्क मॉक इंटरव्यू 12-13 सितंबर को ...

इन दस्तावेजों एवं जानकारियों की होगी जांच संबंधित कॉलोनाइजरों से कॉलोनाइजर लाइसेंस, भूमि व्यपवर्तन आदेश, नगर एवं ग्राम निवेश विभाग से स्वीकृत ले-आउट तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी विकास अनुज्ञा की प्रति मांगी गई है। इसके साथ ही एक एकड़ या उससे अधिक क्षेत्रफल वाली कॉलोनियों में ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए निर्धारित 15 प्रतिशत भूमि सक्षम प्राधिकारी को हस्तांतरित किए जाने संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। एक एकड़ से कम क्षेत्रफल वाली कॉलोनियों के मामले में भूमि के मूल्य के समतुल्य राशि सक्षम प्राधिकारी एवं ग्राम पंचायत द्वारा संधारित संबंधित खाते में जमा किए जाने की रसीद भी मांगी गई है। इसके अलावा निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों के लिए सुरक्षित न्यूनतम 10 प्रतिशत भू-खण्डों के विक्रय की स्थिति, बंधक रखे गए भू-खण्डों को बंधन से मुक्त किए जाने संबंधी सक्षम अधिकारी के आदेश, कॉलोनी के आंतरिक विकास पर व्यय होने वाली संभावित राशि के 2 प्रतिशत पर्यवेक्षण शुल्क को ग्राम पंचायत निधि में जमा किए जाने की रसीद तथा बाह्य विकास के लिए निर्धारित 100 रुपये प्रति वर्गमीटर की राशि पंचायत कोष में जमा किए जाने संबंधी दस्तावेज भी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। कॉलोनी विकास कार्य पूर्ण होने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं ग्राम पंचायत को भेजी गई जानकारी की प्रति भी जांच के लिए उपलब्ध कराने को कहा गया है।

दस्तावेज नहीं देने पर होगी वैधानिक कार्रवाई नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि संबंधित व्यक्ति निर्धारित तिथि एवं समय पर सभी आवश्यक जानकारी एवं दस्तावेज अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएं। निर्धारित समय पर जानकारी प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में संबंधितों के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है, जिसकी जिम्मेदारी संबंधित कॉलोनाइजरों की होगी।

READ ALSO  राजनांदगांव : चिखली में आज जन्माष्टमी महोत्सव और प्रतियोगिता ...
अगली खबर लोड हो रही है...

Related Articles

Back to top button
Play GK Quiz and Win Coins