
राजनांदगांव : पीएससी 2003 भर्ती विवाद, सुप्रीम कोर्ट ने रविंद्र सिंह को भेजा नोटिस…
राजनांदगांव , छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा परीक्षा 2003 से जुड़े बहुचर्चित मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय विशेष लोक अदालत के माध्यम से समाधान की पहल की है। इस संबंध में राजनांदगांव निवासी एवं याचिकाकर्ता रविन्द्र सिंह को भी 23 जून को मुंगेली में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय विशेष लोक अदालत में उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किया गया है।
ज्ञात हो कि राज्य सेवा परीक्षा 2003 के चयन प्रक्रिया में गंभीर विसंगतियों एवं अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए रविन्द्र सिंह ने इस मामले को उच्च न्यायालय बिलासपुर में चुनौती दी थी। उन्होंने स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर यह मामला लड़ा तथा उच्च न्यायालय से महत्वपूर्ण निर्णय प्राप्त किया। उच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई के पश्चात परीक्षा प्रक्रिया में व्यापक गड़बड़ियों को गंभीर मानते हुए प्रश्न पत्रों की नए सिरे से जांच तथा पुनः इंटरव्यू लेकर नई चयन सूची जारी करने का आदेश दिया था। इस निर्णय के बाद वर्ष 2003 बैच के चयनित अधिकारियों की नियुक्तियां एवं सेवाएं अनिश्चितता की स्थिति में आ गई हैं।
उच्च न्यायालय के निर्णय को बाद में चयनित अधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई थी। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय ने मामले के समाधान के लिए इसे राष्ट्रीय विशेष लोक अदालत में आपसी सहमति से सुलझाने की दिशा में पहल की है। इस संबंध में याचिकाकर्ता रविन्द्र सिंह ने कहा है कि वे 23 जून को मुंगेली में आयोजित लोक अदालत में उपस्थित होकर अपना पक्ष मजबूती से रखेंगे तथा न्यायालय के समक्ष उचित जवाब प्रस्तुत करेंगे।



