छत्तीसगढ़

CG : त्योहारों के दौरान स्ट्रीट वेंडर्स को बिना वजह न हटाएं, सामान बेचने दें दूसरी जगह, सभी राज्यों को निर्देश …

By kadwaghut|05 Oct 2026, 11:03 AM
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राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे आने वाले नवरात्रि, दिवाली और छठ पूजा के त्योहारों को देखते हुए स्थानीय वेंडर्स, स्ट्रीट वेंडर्स, फेरीवालों, कुम्हारों और छोटे व्यापारियों की आजीविका और मानवाधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। यह मामला अलग-अलग शहरों में स्थानीय वेंडर्स और फेरीवालों को बिना वजह हटाने, उनका सामान जब्त करने, जुर्माना लगाने और उन्हें परेशान करने की शिकायतों से जुड़ा है। पिछले साल त्योहारों के दौरान, सदस्य प्रियंक कानूनगो की अध्यक्षता वाली एनएचआरसी बेंच ने इस मामले का संज्ञान लिया था और संबंधित राज्यों और स्थानीय अधिकारियों को आरोपों की जांच करने और जरूरी कार्रवाई करने का निर्देश दिया था।

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इस साल, यह देखते हुए कि त्योहारों के दौरान स्थानीय वेंडर्स की आजीविका और मानवाधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आयोग के दखल की फिर से जरूरत है, आयोग ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को नए निर्देश जारी किए। एनएचआरसी ने निर्देश दिया है कि नवरात्रि, दिवाली और छठ पूजा के दौरान स्थानीय वेंडर्स को बिना वजह हटाया न जाए या उनकी आजीविका से वंचित न किया जाए। अगर आग से सुरक्षा या सार्वजनिक सुरक्षा के कारण किसी जगह को खाली कराना ज़रूरी हो, तो सामान बेचने के लिए उपयुक्त दूसरी जगह दी जानी चाहिए।

आयोग ने यह भी निर्देश दिया है कि वेंडर्स का सामान मनमाने ढंग से जब्त न किया जाए या उन पर बिना वजह कोई कार्रवाई न की जाए और उत्पीड़न, जबरन वसूली या बेवजह दखलंदाजी की शिकायतों पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। एनएचआरसी ने स्थानीय प्रशासन से यह भी कहा है कि वे “वोकल फॉर लोकल” की भावना के तहत स्थानीय वेंडर्स, पारंपरिक व्यवसायों और स्थानीय स्तर पर बने उत्पादों को बढ़ावा दें। आयोग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को निर्देश दिया है कि वे इन निर्देशों को जिला मजिस्ट्रेटों, नगर निकायों, पुलिस और अन्य संबंधित अधिकारियों तक बड़े पैमाने पर पहुंचाएं और इनका सही तरीके से पालन सुनिश्चित करें। एनएचआरसी ने निर्देश दिया है कि लंबित मामलों में अतिरिक्त/पूरी की गई कार्रवाई की रिपोर्ट 18 अक्टूबर तक जमा की जाए।

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