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CG : शिक्षक पर गिरी गाज, 48 घंटे जेल में रहने के बाद DEO ने किया निलंबित …

By kadwaghut|19 Sep 2026, 4:01 PM
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रायपुर। गुल्लू शासकीय शराब दुकान से जुड़े कथित अवैध शराब तस्करी के मामले में आरंग पुलिस की कार्रवाई के बाद अब शिक्षा विभाग ने भी सख्त कदम उठाया है। मामले में गिरफ्तार अमोदी प्राथमिक शाला में पदस्थ सहायक शिक्षक एवं संकुल समन्वयक तीरित राम बांधे को जिला शिक्षा अधिकारी रायपुर ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। विभागीय आदेश के मुताबिक आपराधिक प्रकरण में 48 घंटे से अधिक समय तक न्यायिक हिरासत में रहने के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। मामला आरंग थाना क्षेत्र का है।

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पुलिस के अनुसार बीते रविवार की रात थाना प्रभारी निरीक्षक नरेश साहू के नेतृत्व में टीम गश्त पर निकली थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम गुल्लू स्थित शराब दुकान से बड़ी मात्रा में शराब एक अर्टिका कार में भरकर कथित रूप से अवैध तरीके से ले जाई जा रही है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने रानीसागर हनुमान मंदिर के पास घेराबंदी की। इसी दौरान कार क्रमांक CG 04 QB 5200 को रोककर उसकी तलाशी ली गई। कार से 160 पाव शराब जब्त

पुलिस के मुताबिक कार की तलाशी के दौरान 160 पाव देशी मसाला शराब बरामद की गई। इसकी कुल मात्रा 28.800 बल्क लीटर और अनुमानित कीमत करीब 16 हजार रुपए बताई गई है। पुलिस ने शराब के साथ तस्करी में इस्तेमाल किए जाने के आरोप वाली अर्टिका कार भी जब्त की। कार की अनुमानित कीमत करीब आठ लाख रुपए बताई गई है। इस तरह मामले में शराब और वाहन सहित कुल 8 लाख 16 हजार रुपए की संपत्ति जब्त करने की जानकारी दी गई। सात लोगों की हुई थी गिरफ्तारी

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48 घंटे से ज्यादा न्यायिक हिरासत में रहे शिक्षक तीरित राम बांधे अमोदी प्राथमिक शाला में सहायक शिक्षक के पद पर पदस्थ हैं और संकुल समन्वयक की जिम्मेदारी भी संभाल रहे थे। आपराधिक प्रकरण में गिरफ्तारी के बाद उनके 48 घंटे से अधिक समय तक न्यायिक हिरासत में रहने की जानकारी शिक्षा विभाग को मिली। इसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी रायपुर जी. सतीश कुमार ने निलंबन आदेश जारी किया। आदेश में संबंधित सेवा नियमों का उल्लेख करते हुए शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। सेवा नियमों के तहत विभागीय कार्रवाई विभागीय आदेश के अनुसार मामले को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 से भी जोड़ा गया है। वहीं 48 घंटे से अधिक समय तक हिरासत में रहने के आधार पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9(2)(क) के तहत निलंबन की कार्रवाई की गई है। हालांकि आपराधिक मामले में शिक्षक पर लगे आरोपों का अंतिम निर्धारण न्यायिक प्रक्रिया के तहत होगा। निलंबन विभागीय सेवा संबंधी कार्रवाई है और इसे आपराधिक मामले में दोषसिद्धि के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। तिल्दा BEO कार्यालय रहेगा मुख्यालय निलंबन अवधि के दौरान तीरित राम बांधे का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी (BEO), तिल्दा का कार्यालय निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिए जाने का उल्लेख भी आदेश में किया गया है। इधर, गुल्लू शराब दुकान से कथित अवैध शराब की निकासी और परिवहन से जुड़े पूरे मामले की जांच जारी है। पुलिस की कार्रवाई में वाहन और शराब जब्त किए जाने के बाद शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षक के खिलाफ हुई निलंबन की कार्रवाई ने मामले को और गंभीर बना दिया है।

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