Rajnandgaon: इंदिरा नगर में युवक पर चाकू से हमला, 3 घंटे में आरोपी गिरफ्तार….. मुखबिरी के शक में विवाद

राजनांदगांव। शहर के इंदिरा नगर चौक के पास युवक पर धारदार हथियार से हमला करने के मामले में बसंतपुर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए करीब तीन घंटे के भीतर आरोपी और विधि के विरुद्ध संघर्षरत बालक को पकड़ लिया। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त धारदार चाकू भी बरामद कर जप्त किया है।
पुलिस के अनुसार, 12 सितंबर 2026 की रात करीब 10 बजे इंदिरा नगर निवासी 20 वर्षीय केवल वर्मा अपने साथियों के साथ इंदिरा नगर चौक स्थित मनोज पान ठेला के पास बैठा था। इसी दौरान टोपेन्द्र सिन्हा अपने एक साथी के साथ वहां पहुंचा और मुखबिरी करने की बात को लेकर गाली-गलौज करते हुए विवाद करने लगा।
कुछ समय बाद दोनों दोबारा मौके पर पहुंचे। विवाद के दौरान टोपेन्द्र सिन्हा ने केवल वर्मा को धक्का दिया, जबकि उसके साथी ने धारदार चाकू से उसके पेट पर वार कर दिया। हमले में युवक घायल हो गया। घटना के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए।
सूचना मिलते ही बसंतपुर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और घायल केवल वर्मा को उपचार के लिए जिला अस्पताल राजनांदगांव पहुंचाया। उस समय घायल के साथ परिवार का कोई सदस्य मौजूद नहीं था। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मानवीय संवेदनशीलता दिखाते हुए घायल के बेहतर उपचार के लिए स्वयं पहल की और उसे उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने रायपुर रेफर कराया।
इधर, पुलिस ने आरोपियों की तलाश के लिए तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी। वरिष्ठ अधिकारियों को घटना की जानकारी देने के बाद विशेष पुलिस टीम गठित कर संभावित ठिकानों पर दबिश और घेराबंदी की गई।
पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव सुश्री अंकिता शर्मा (भापुसे) के निर्देशन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर और डीएसपी क्राइम सत्यप्रकाश तिवारी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी निरीक्षक कौशलेश देवांगन के नेतृत्व में पुलिस टीम ने करीब तीन घंटे के भीतर टोपेन्द्र सिन्हा और विधि के विरुद्ध संघर्षरत बालक को पकड़ लिया।
पूछताछ में प्रारंभिक तौर पर घटना का कारण मुखबिरी करने की बात को लेकर हुआ विवाद और गाली-गलौज सामने आया है। विधि के विरुद्ध संघर्षरत बालक की निशानदेही पर पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल धारदार चाकू बरामद कर विधिवत जप्त किया।
मामले में प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना बसंतपुर में अपराध क्रमांक 422/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 296, 115(2), 109 एवं 3(5) में अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की गई।
आरोपी टोपेन्द्र सिन्हा, पिता विनोद सिन्हा, उम्र 26 वर्ष, निवासी इंदिरा नगर, के विरुद्ध पूर्व में भी थाना बसंतपुर में मारपीट और आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज होने की जानकारी पुलिस ने दी है। आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। वहीं विधि के विरुद्ध संघर्षरत बालक के संबंध में किशोर न्याय अधिनियम के तहत आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की गई।
इस कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक कौशलेश देवांगन, उप निरीक्षक नरेश सार्वा, आरक्षक राजेश बंदेश्वर, रूपेन्द्र वर्मा, कुश बघेल, आशीष मानिकपुरी, ललित रावटे, उत्तर कुमार जगत और लक्ष्मण नेताम सहित थाना बसंतपुर के पुलिस स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
बसंतपुर पुलिस ने घटना के बाद त्वरित कार्रवाई के साथ घायल के उपचार और सुरक्षा को भी प्राथमिकता दी। पुलिस ने कहा है कि अपराध और असामाजिक तत्वों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।




