छत्तीसगढ़

CG : आबकारी मामले में आरोपी को एक साल की सजा …

By kadwaghut|11 Sep 2026, 10:49 AM
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खैरागढ़ | आबकारी मामले में आरोपी को एक साल की सजा, 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। अवैध शराब से जुड़े मामले में न्यायालय ने आरोपी प्रकाश राजपूत (40) निवासी बैह्यटोला थाना खैरागढ़ को दोष पाए जाने पर एक वर्ष के कारावास व 25 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामला थाना खैरागढ़ के अपराध क्रमांक 191/2026 में धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत दर्ज किया गया था। प्रकरण में अभियोजन की ओर से देवेंद्र ध्रुव ने पैरवी की, जबकि विवेचना सउनि कोमल मिंज ने की। खैरागढ़ पुलिस ने कहा कि अवैध शराब के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है।

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