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राजनांदगांव l राजनांदगांव शहर में अब ठेला-खोमचा लगाने से लेकर दुकान, होटल और अन्य व्यवसाय करने वालों के लिए ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। राज्य शासन के निर्देश के बाद नगर निगम ने शहर के सभी छोटे-बड़े व्यवसायियों को ट्रेड लाइसेंस बनवाने के लिए कहा है। निगम आयुक्त जीआर मरकाम ने व्यवसायियों से नगर निगम कार्यालय की लाइसेंस शाखा में आवेदन कर निर्धारित शुल्क जमा करने और 15 दिन के भीतर लाइसेंस प्राप्त करने की अपील की है।
आयुक्त ने बताया कि निकाय क्षेत्र में भवन, खुले स्थान, गुमटी, कच्ची दुकान, पान दुकान, होटल, वाहनों के माध्यम से किए जाने वाले व्यवसाय के अलावा छोटे-बड़े दुकानदार और अन्य व्यापारिक गतिविधियां संचालित करने वालों को ट्रेड लाइसेंस लेना होगा। इसका उद्देश्य शहर में संचालित व्यावसायिक गतिविधियों को निगम के रिकॉर्ड में दर्ज करना और उन्हें नियमानुसार संचालित करना है।
नगर निगम ने व्यवसायियों की सुविधा के लिए लाइसेंस शाखा में आवेदन की व्यवस्था की है। संबंधित व्यवसायी निर्धारित फॉर्म भरकर आवश्यक शुल्क जमा कर ट्रेड लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। निगम ने व्यवसायियों से बिना कार्रवाई का इंतजार किए समय सीमा के भीतर लाइसेंस बनवाने की अपील की है। नगर निगम के अनुसार ट्रेड लाइसेंस नहीं लेने वाले दुकानदारों और व्यवसायियों को नोटिस जारी किया जाएगा। इसके बाद नियमानुसार अर्थदंड की कार्रवाई कर वसूली की जाएगी। निगम ने स्पष्ट किया है कि शासन के निर्देशों का पालन सभी व्यवसायियों के लिए जरूरी है।
