राजनांदगांव , शहर के अभिनंदन गैलेक्सी परिसर में अवैध प्लॉटिंग के मामले में नगर पालिक निगम ने संबंधितों को चौथी बार नोटिस जारी कर तीन दिन के भीतर जवाब प्रस्तुत करने और अवैध प्लॉटिंग हटाने के निर्देश दिए हैं। जवाब नहीं देने की स्थिति में निगम ने छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम-1956 के तहत वैधानिक कार्रवाई की चेतावनी दी है।
निगम के नोटिस के अनुसार अभिनंदन गैलेक्सी आवासीय कॉलोनी के बाउंड्रीवॉल के अंदर खसरा नंबर 268/70, 268/71, 268/78 और 268/79 को शामिल कर उक्त खसरों पर सीसी रोड एवं नाली का निर्माण करते हुए भूखंडों को बेचकर अवैध कॉलोनी विकसित किए जाने की बात सामने आई है।
इस संबंध में निगम की ओर से पहले भी नोटिस जारी किए जा चुके हैं, लेकिन संबंधितों की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। निगम ने संदीप पारख, संजय पारख, सतीश पारख व अन्य को नोटिस जारी किया है। वे संबंधित अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त करने की कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
