छत्तीसगढ़मुंगेली जिला

CG : NCCRP की साइबर टिपलाइन पर त्वरित कार्रवाई, आरोपी गिरफ्ता …

By kadwaghut|30 Jul 2026, 9:59 AM
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मुंगेली। मुंगेली पुलिस ने सोशल मीडिया के माध्यम से महिला एवं बच्चों से संबंधित आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित करने के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीसीआरपी) से प्राप्त साइबर टिपलाइन शिकायत के आधार पर की गई जांच में आरोपी की पहचान कर उसके खिलाफ सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।

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यह कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल के निर्देशन में की गई। उन्होंने एनसीसीआरपी से प्राप्त साइबर शिकायतों पर त्वरित और प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवनीत कौर छाबड़ा तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी आशीष अरोड़ा के मार्गदर्शन में थाना सिटी कोतवाली मुंगेली पुलिस ने पूरे मामले की जांच कर आरोपी तक पहुंच बनाई। पुलिस के अनुसार, 13 जुलाई 2026 को एनसीसीआरपी पोर्टल के माध्यम से थाना सिटी कोतवाली मुंगेली को एक साइबर टिपलाइन शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत में बताया गया था कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम के जरिए महिला एवं बच्चों से संबंधित आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित की जा रही है। शिकायत मिलते ही पुलिस ने तकनीकी जांच शुरू की और संबंधित मोबाइल नंबर सहित अन्य डिजिटल साक्ष्यों का गहन विश्लेषण किया। जांच के दौरान डिजिटल साक्ष्यों और तकनीकी जानकारी के आधार पर आरोपी की पहचान विक्रम बघेल (25 वर्ष), निवासी पंडरभट्टा, थाना सिटी कोतवाली, जिला मुंगेली के रूप में की गई।

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पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद थाना सिटी कोतवाली में अपराध क्रमांक 213/2026 दर्ज किया गया। आरोपी के खिलाफ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67(ए), 67(बी) तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 15 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की गई। पूछताछ के दौरान आरोपी ने मामले से संबंधित गतिविधियों में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। इसके बाद पुलिस ने उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन को गवाहों की उपस्थिति में जब्त कर लिया। डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के खिलाफ पर्याप्त प्रमाण मिलने पर 28 जुलाई 2026 को उसे विधिवत गिरफ्तार किया गया। अगले दिन 29 जुलाई 2026 को न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। मुंगेली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर महिला एवं बच्चों से संबंधित किसी भी प्रकार की अश्लील, आपत्तिजनक या अवैध सामग्री का प्रसारण, संग्रहण अथवा साझा करना गंभीर अपराध है। ऐसे मामलों में साइबर निगरानी के माध्यम से लगातार नजर रखी जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया का जिम्मेदारीपूर्वक उपयोग करें और किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक सामग्री को साझा करने या प्रसारित करने से बचें। यदि किसी व्यक्ति को सोशल मीडिया पर इस प्रकार की गतिविधियों की जानकारी मिले तो तत्काल नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल या नजदीकी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराएं, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके। इस कार्रवाई में थाना सिटी कोतवाली मुंगेली के प्रभारी निरीक्षक कार्तिकेश्वर जांगड़े, उपनिरीक्षक हरीश साहू, आरक्षक अजय चंद्राकर, योगेश यादव और दुर्गेश यादव की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि जिले में साइबर अपराधों के विरुद्ध अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा और महिला एवं बच्चों की सुरक्षा से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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