कोरबा जिलाछत्तीसगढ़

CG : प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत प्रशिक्षण संपन्न…

By kadwaghut|22 Jul 2026, 3:49 PM
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कोरबा । प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत खरीफ मौसम 2026 में जिले के अधिक से अधिक ऋणी एवं अऋणी कृषकों को फसल बीमा के दायरे में शामिल करने के उद्देश्य से 20 जुलाई को जिला स्तरीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण में भारतीय कृषि बीमा कंपनी (एआईसी) के क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर से आए राज्य स्तरीय प्रतिनिधि रवि चंद्रवंशी एवं जिला प्रतिनिधि रामेश्वर प्रसाद पटेल ने योजना के प्रावधानों एवं ऑनलाइन प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी।

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प्रशिक्षण कार्यक्रम में अपर कलेक्टर, सहायक संचालक कृषि, सहायक नोडल अधिकारी जिला सहकारी केंद्रीय बैंक, जिला प्रबंधक लीड बैंक, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक एवं लीड बैंक के अधिकारी, कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के जिला प्रबंधक, ऑपरेटर सहित संबंधित विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

प्रशिक्षण के दौरान ऋणी कृषकों के लिए केसीसी (केआरपी/केसीसी आईएसएस) पोर्टल एंट्री, ऋणी एवं अऋणी कृषकों के ऑनलाइन पंजीयन, चालान जनरेट करने तथा सीएससी पोर्टल के माध्यम से आवेदन की प्रक्रिया की विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही बताया गया कि खरीफ मौसम 2026 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में शामिल होने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित है।

प्रशिक्षकों ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से कृषकों को प्राकृतिक आपदाओं एवं प्रतिकूल परिस्थितियों से होने वाले फसल नुकसान की आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जाती है। योजना के अंतर्गत बुवाई अथवा रोपाई नहीं हो पाने की स्थिति, स्थानीय प्राकृतिक आपदाओं, अधिसूचित जोखिमों तथा फसल कटाई के बाद निर्धारित अवधि में होने वाले नुकसान की भरपाई का प्रावधान है। उन्होंने सभी पात्र ऋणी एवं अऋणी कृषकों से अंतिम तिथि से पूर्व अपनी फसलों का बीमा कराने की अपील की।

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प्रशिक्षण में विभिन्न अधिसूचित फसलों की बीमित राशि एवं कृषक प्रीमियम की जानकारी भी दी गई। इसके अनुसार धान (सिंचित) के लिए प्रति हेक्टेयर 66 हजार रुपये की बीमित राशि पर 2 प्रतिशत अर्थात 1320 रुपये, धान (असिंचित) के लिए 47 हजार 300 रुपये की बीमित राशि पर 946 रुपये, मक्का के लिए 39 हजार 600 रुपये पर 792 रुपये, कोदो के लिए 17 हजार 600 रुपये पर 352 रुपये, कुटकी के लिए 18 हजार 700 रुपये पर 374 रुपये, अरहर के लिए 38 हजार 500 रुपये पर 770 रुपये, रागी के लिए 16 हजार 500 रुपये पर 330 रुपये, उड़द एवं मूंग के लिए 24 हजार 200 रुपये पर 484 रुपये तथा मूंगफली के लिए 46 हजार 200 रुपये की बीमित राशि पर 924 रुपये प्रति हेक्टेयर कृषक प्रीमियम निर्धारित किया गया है।

कृषि विभाग ने जिले के सभी पात्र कृषकों से अपील की है कि वे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ उठाते हुए 31 जुलाई 2026 से पूर्व अपने निकटतम बैंक, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति अथवा कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के माध्यम से फसल बीमा अवश्य कराएं, ताकि प्राकृतिक आपदा अथवा अन्य अधिसूचित जोखिमों की स्थिति में उन्हें आर्थिक सुरक्षा का लाभ मिल सके।

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