छत्तीसगढ़

CG : फसल बीमा 14 अगस्त तक, पीएम फ़सल बीमा योजना की तिथि बढ़ी …

By kadwaghut|03 Aug 2026, 11:50 AM
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सारंगढ़ बिलाईगढ़, ।भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत खरीफ वर्ष 2026 के लिए छत्तीसगढ़ राज्य में अधिसूचित समस्त फसलों एवं अधिसूचित सभी जिलों के ऋणी एवं अऋणी कृषकों के फसल बीमा एवं प्रीमियम जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 14 अगस्त 2026 कर दिया गया है। मैदानी स्तर पर किसानों के नामांकन में आई व्यावहारिक कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए अंतिम तिथि बढ़ाने का अनुरोध भारत सरकार को किया गया था। योजना का क्रियान्वयन कर रही बीमा कंपनियों द्वारा भी इस प्रस्ताव पर सहमति प्रदान किए जाने के उपरांत भारत सरकार ने किसानों के हित में अंतिम तिथि बढ़ाने की स्वीकृति प्रदान की है।

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14 अगस्त तक सभी पात्र किसानों के फ़सल बीमा पंजीयन पर भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रीमियम अनुदान नियमानुसार देय रहेगा। कलेक्टर के निर्देशन में कृषि विभाग, सेवा सहकारी समितियाँ, बैंक शाखाएँ, सेवा सेतु तथा अधिकृत बीमा कंपनी के माध्यम से जिले के सभी विकासखंडों में व्यापक प्रचार- प्रसार किया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक पात्र कृषकों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ मिल सके।

उप संचालक कृषि आशुतोष श्रीवास्तव ने जिले के समस्त ऋणी एवं अऋणी कृषकों से अपील किया है कि किसानगण, अपनी अधिसूचित खरीफ फसलों का बीमा 14 अगस्त 2026 तक अनिवार्य रूप से कराएं। किसान अपने निकटतम सेवा सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत सेवा सेतु नामित बीमा कंपनी अथवा क्षेत्रीय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत कर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं । प्राकृतिक आपदाओं, सूखा, अतिवृष्टि, बाढ़, चक्रवात एवं अन्य अधिसूचित जोखिमों से फसल क्षति की स्थिति में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है । अतः जिले के सभी पात्र कृषकों से समय-सीमा के भीतर फसल बीमा कराकर योजना का लाभ उठाने का आग्रह किया गया है |

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