CG : बीजापुर में खाद्य विभाग का बड़ा एक्शन! मिठाई दुकान से ढाबों तक जांच; 5 प्रतिष्ठानों पर जुर्माना …
बीजापुर : छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम ने भोपालपटनम में मिठाई दुकानों, डेयरी प्रतिष्ठानों, होटलों और ढाबों का निरीक्षण किया। इस दौरान कई प्रतिष्ठानों में खाद्य लाइसेंस नहीं मिलने पर कुल 9 हजार 500 रुपये की चालानी कार्रवाई की गई। वहीं, एक मिठाई निर्माण स्थल पर बिना लाइसेंस मिठाई तैयार किए जाने का मामला सामने आया, जिस पर 3 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। खाद्य एवं औषधि प्रशासन, छत्तीसगढ़ और कलेक्टर विश्वदीप के निर्देशानुसार जिले में खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच की जा रही है। अधिकारियों को मिठाई निर्माण इकाइयों, डेयरी प्रतिष्ठानों, होटलों और मिठाई बेचने वाली किराना दुकानों का निरीक्षण कर खाद्य सुरक्षा नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं।
बिना लाइसेंस बन रही थी मिठाई, लगाया 3000 रुपये का जुर्माना भोपालपटनम में निरीक्षण के दौरान मेसर्स कान्हा बीकानेर स्वीट्स के मिठाई निर्माण स्थल पर खाद्य लाइसेंस नहीं पाया गया। जांच में सामने आया कि संबंधित स्थान पर बिना वैध खाद्य लाइसेंस के मिठाई का निर्माण किया जा रहा था। इस अनियमितता पर खाद्य विभाग की टीम ने संबंधित प्रतिष्ठान पर 3 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। अधिकारियों ने प्रतिष्ठान संचालक को वैध खाद्य लाइसेंस के साथ ही खाद्य सामग्री का निर्माण और विक्रय करने के निर्देश दिए।
डेयरी, ढाबों और होटल में भी मिली अनियमितता भोपालपटनम में जांच के दौरान खाद्य विभाग की टीम ने अन्य प्रतिष्ठानों का भी निरीक्षण किया। जारी जानकारी के अनुसार, कन्हैया बीकानेर स्वीट्स के मिठाई निर्माण स्थल के अलावा बिस्मिल्लाह डेयरी, मोना ढाबा, श्री राजन ढाबा और गुप्ता होटल में भी खाद्य लाइसेंस नहीं पाया गया। इन प्रतिष्ठानों में लाइसेंस संबंधी अनियमितता सामने आने पर कुल 9 हजार 500 रुपये की चालानी कार्रवाई की गई। निरीक्षण के दौरान कुछ अन्य प्रतिष्ठानों में ब्रांडेड पैक्ड मिठाइयों का विक्रय भी पाया गया। खाद्य विभाग ने सभी खाद्य कारोबारियों को वैध लाइसेंस के साथ व्यापार करने और सही खाद्य सामग्री बेचने के निर्देश दिए हैं।
पहले भी मिठाई निर्माण पर लगाई गई थी रोक खाद्य सुरक्षा नियमों के पालन को लेकर प्रशासन इससे पहले भी कार्रवाई कर चुका है। बीजापुर में मेसर्स कन्हैया स्वीट्स के निरीक्षण के दौरान निर्माण स्थल पर साफ-सफाई की व्यवस्था संतोषजनक नहीं पाई गई थी। इसके बाद खाद्य विभाग ने प्रतिष्ठान में मिठाई निर्माण का कार्य बंद कराते हुए संचालक को आवश्यक सुधार करने के निर्देश दिए थे। विभागीय निर्देशों के बाद संचालक ने मिठाई निर्माण स्थल पर साफ-सफाई और अन्य व्यवस्थाओं में सुधार किया।
फर्श पर नया मैट बिछाया, कर्मचारियों ने लगाई कैप खाद्य विभाग के निर्देशों का पालन करते हुए प्रतिष्ठान संचालक ने मिठाई निर्माण स्थल और वहां उपयोग किए जाने वाले उपकरणों की सफाई कराई। इसके साथ ही फर्श पर नया मैट बिछाया गया और खाद्य सामग्री रखने वाली अलमारियों की सफाई की गई। निर्माण स्थल पर रखे गैरजरूरी सामान को हटाया गया। कर्मचारियों ने भी सिर पर कैप लगाकर काम करना शुरू किया। इन सुधारों के बाद विभाग ने संचालक को आगे भी साफ-सफाई और स्वच्छता के नियमों का पालन करने के निर्देश दिए हैं। बिना वैध खाद्य लाइसेंस कारोबार करने पर कार्रवाई खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि खाद्य प्रतिष्ठानों को वैध खाद्य लाइसेंस के साथ ही कारोबार करना होगा। खाद्य सामग्री के निर्माण, भंडारण और विक्रय के दौरान निर्धारित स्वच्छता मानकों का पालन करना भी आवश्यक है। निरीक्षण के दौरान लाइसेंस संबंधी अनियमितता पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठानों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई है। विभाग ने सभी प्रतिष्ठान संचालकों को सही खाद्य सामग्री बेचने और खाद्य सुरक्षा नियमों का पालन करने के निर्देश दिए हैं। खाद्य सुरक्षा को लेकर प्रशासन की सख्ती जिला प्रशासन के निर्देश पर की गई इस कार्रवाई में खाद्य लाइसेंस और निर्माण स्थलों की स्वच्छता को प्रमुखता दी गई। भोपालपटनम में पांच प्रतिष्ठानों पर कुल 9 हजार 500 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। वहीं, पूर्व में बीजापुर स्थित एक मिठाई प्रतिष्ठान में साफ-सफाई की कमी मिलने पर निर्माण कार्य बंद कराकर सुधार कराया गया था। प्रशासन ने खाद्य कारोबारियों को निर्देश दिया है कि वे वैध लाइसेंस के साथ कारोबार करें और खाद्य सामग्री की गुणवत्ता एवं स्वच्छता का ध्यान रखें।




