कोरबा जिलाछत्तीसगढ़

CG : कोरबा जिले में औषधि प्रतिष्ठानों का सघन निरीक्षण एवं नमूना संकलन …

By kadwaghut|21 Aug 2026, 12:37 PM
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कोरबा । राज्यव्यापी विशेष सघन प्रवर्तन अभियान के अंतर्गत नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, छत्तीसगढ़ के निर्देशानुसार एवं कलेक्टर कोरबा के मार्गदर्शन में जिले में औषधि प्रतिष्ठानों का सघन निरीक्षण, अभिलेखों का परीक्षण एवं औषधि नमूना संकलन की कार्रवाई की जा रही है। यह कार्रवाई सहायक औषधि नियंत्रक एवं औषधि निरीक्षकों की टीम द्वारा की जा रही है।

अभियान के प्रथम दिवस 19 अगस्त को बांकीमोंगरा नगरपालिका क्षेत्र के विभिन्न औषधि प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान 02 औषधि नमूने नियमानुसार संकलित किए गए। इनमें से 01 औषधि राज्य के बाहर से सीधे क्रय की गई पाई गई। संबंधित औषधि के क्रय बिल, चालान एवं अन्य अभिलेखों का परीक्षण किया गया। साथ ही नारकोटिक्स एवं साइकोट्रॉपिक औषधियों के क्रय-विक्रय एवं स्टॉक संबंधी अभिलेखों की भी जांच की गई, जो संतोषजनक पाए गए।

अभियान के द्वितीय दिवस 20 अगस्त को टीम द्वारा करतला ग्रामीण क्षेत्र में संचालित मेडिकल स्टोर्स का सघन निरीक्षण किया गया। इस दौरान 02 औषधि नमूने गुणवत्ता परीक्षण हेतु संकलित किए गए। इनमें एंटीबायोटिक एवं एनाल्जेसिक श्रेणी की औषधियां शामिल हैं।

राज्य के बाहर से सीधे क्रय की गई औषधियों पर विशेष निगरानी

विशेष सघन प्रवर्तन अभियान के दौरान राज्य के बाहर से सीधे क्रय की जा रही औषधियों के क्रय स्रोत, आपूर्ति श्रृंखला एवं परिवहन पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। इसी क्रम में जिले में संचालित विभिन्न कूरियर सर्विस सेंटरों का भी निरीक्षण किया गया है, ताकि औषधियों के अनधिकृत अथवा अनियमित परिवहन एवं आपूर्ति से संबंधित अभिलेखों का परीक्षण किया जा सके।

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निरीक्षण के दौरान मेडिकल स्टोर्स संचालकों को औषधियों के वैध क्रय-विक्रय अभिलेख, बिल एवं चालान, स्टॉक तथा वैधानिक रजिस्टरों का उचित संधारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। नारकोटिक्स एवं साइकोट्रॉपिक औषधियों के क्रय-विक्रय एवं स्टॉक संबंधी अभिलेखों पर भी विशेष निगरानी रखी जा रही है।

संकलित औषधि नमूनों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत गुणवत्ता परीक्षण के लिए प्रयोगशाला भेजा जाएगा। परीक्षण परिणाम में किसी औषधि के अमानक, संदिग्ध अथवा अन्य नियामकीय अनियमितता पाए जाने पर औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 एवं नियम, 1945 के प्रावधानों के तहत संबंधित निर्माता, आपूर्तिकर्ता एवं अन्य उत्तरदायी पक्षों के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा संचालित इस विशेष अभियान का उद्देश्य औषधियों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना, अनधिकृत एवं अनियमित औषधि व्यापार पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना तथा आम नागरिकों को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

जिला कोरबा में अभियान के आगामी चरणों में भी औषधि प्रतिष्ठानों, वितरण श्रृंखला एवं संदिग्ध स्रोतों पर निगरानी रखते हुए प्रभावी एवं समयबद्ध प्रवर्तन कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।

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