छत्तीसगढ़राजनांदगांव जिला

Rajnandgaon: बुजुर्ग दंपत्ति को मिली छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय से अग्रिम जमानत….

By kadwaghut|07 Jul 2026, 8:43 PM
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राजनांदगांव. थाना बसंतपुर के अंतर्गत शिकायतकर्ता रीता ठाकुर ने थाना बसंतपुर में एक लिखित शिकायत दर्ज की थी जिस पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा *296 318(4), 329 331(2) 351(3)* के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था कि आरोपी गण के द्वारा उसके मकान में अवैध रूप से कब्जा करके निवास किया जा रहा है ।

उक्त एनआरआई महिला के घर घुसकर कब्जा के मामले में आरोपीगण बुजुर्ग दंपत्ति ध्रुव वैष्णव व नीलिमा वैष्णव को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय से अग्रिम जमानत प्राप्त हो गई है l मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति माननीय श्री रमेश सिन्हा की खंडपीठ ने 6 जुलाई को अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार की तथा निर्णय सुनाया की गिरफ्तारी की दशा में व्यक्तिगत मुचलके पर जमानत पर रिहा किए जाने का आदेश पारित किया l

उक्त प्रकरण में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के अधिवक्ता आशीष गंगवानी ने पैरवी की तथा न्यायालय के समक्ष बताया कि आरोपीगण का उक्त मकान में पिछले 20 वर्षों से कब्जा है तथा इस संबंध में एक सिविल मामला माननीय सिविल न्यायालय में लंबित है अर्थात मामला पूर्ण रूप से सिविल है जिसे अपराधिक रंग देकर प्रस्तुत किया जा रहा है । जिस पर शिकायतकर्ता के वकील ने कड़ी आपत्ति जताई थी ।

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