मध्य प्रदेशराज्‍य

लापता व्यक्तियों की तलाश होगी और प्रभावी, हर गुम इंसान प्रकरण में एफआईआर दर्ज करना हुआ अनिवार्य

By Admin|11 Jul 2026, 10:46 PM
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भोपाल 

मध्यप्रदेश पुलिस ने गुमशुदा व्यक्तियों की शीघ्र खोज एवं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए प्रदेश के सभी पुलिस इकाइयों को प्रत्येक गुम इंसान (महिला एवं पुरुष) के प्रकरण में अनिवार्य रूप से एफआईआर पंजीबद्ध करने के निर्देश जारी किए हैं। इस संबंध में पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रदेश के सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस महानिरीक्षकों, उप पुलिस महानिरीक्षकों एवं पुलिस अधीक्षकों को विस्तृत निर्देश प्रेषित किए गए हैं।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2012 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वाराबचपन बचाओ आंदोलन बनाम भारत सरकारप्रकरण में दिए गए निर्देशों के अनुसार गुम नाबालिग बच्चों के मामलों में एफआईआर दर्ज करने की व्यवस्था लागू की गई थी। अब हाल ही में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वाराजी. गणेश बनाम तमिलनाडु राज्य एवं अन्य में दिए गए निर्णय के अनुसार प्रत्येक गुम इंसान, चाहे वह महिला हो या पुरुष, के मामले में भी अनिवार्य रूप से एफआईआर दर्ज किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उक्त निर्देशों के अनुपालन में पुलिस मुख्यालय, मध्यप्रदेश द्वारा प्रदेश के समस्त पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि प्रत्येक गुमशुदगी की सूचना प्राप्त होते ही तत्काल एफआईआर पंजीबद्ध कर विधि सम्मत जांच प्रारंभ की जाए तथा गुम व्यक्ति की शीघ्र तलाश हेतु सभी आवश्यक वैधानिक एवं तकनीकी उपाय सुनिश्चित किए जाएं।

मध्यप्रदेश पुलिस इस व्यवस्था के माध्यम से प्रत्येक गुमशुदा व्यक्ति के मामलों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए नागरिकों की सुरक्षा एवं अधिकारों के संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और अधिक सुदृढ़ करेगी।

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