कवर्धा जिलाछत्तीसगढ़

CG : होम थिएटर ब्लास्ट केस: आरोपी को उम्रकैद, शादी के तोहफे में रखा था विस्फोटक …

By kadwaghut|15 Aug 2026, 1:24 PM
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कवर्धा: कबीरधाम जिले में शादी के उपहार में विस्फोटक पदार्थ रखकर धमाका करने के मामले में अदालत ने आरोपी सरजू उर्फ संजू मरकाम को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है. यह मामला वर्ष 2023 का है, जिसमें विस्फोट के कारण दो व्यक्ति की मौत हो गई थी, जबकि चार अन्य लोग घायल हुए थे. अभियोजन के अनुसार ग्राम चमारी निवासी मेहर सिंह मेरावी के घर 31 मार्च 2023 को शादी समारोह था. शादी के बाद 3 अप्रैल की सुबह उपहार में मिले सामान को एक कमरे में रखा गया था. इसी दौरान सोनी कंपनी के होम थिएटर को बिजली से जोड़कर चालू करते ही जोरदार धमाका हुआ. विस्फोट से कमरे की छत और दीवारें क्षतिग्रस्त हो गईं. हादसे में हेमेंद्र मेरावी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि राजकुमार मेरावी की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई. सौरेभ, सूरज, शिव, दीपक और शेर सिंह को भी चोटें आईं.

जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल से बारूदयुक्त मिट्टी, तार, इलेक्ट्रॉनिक सामग्री, होम थिएटर का कार्टन, आलमारी का टुकड़ा और अन्य साक्ष्य बरामद किए. विवेचना में सामने आया कि आरोपी सरजू उर्फ संजू मरकाम ने लालिता धुर्वे से प्रेम-संबंध को लेकर हुए विवाद के बाद हेमेंद्र मेरावी और उसके परिजनों को नुकसान पहुंचाने की नीयत से विस्फोटक पदार्थ होम थिएटर में लगाया था. आरोपी की निशानदेही पर बारूद और अन्य सामग्री भी बरामद की गई. अदालत ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 307 और 436 तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धाराओं 3 एवं 5 के तहत दोषी माना. धारा 302 के दो मामलों में उम्रकैद, धारा 307 के पांच मामलों में उम्रकैद तथा धारा 436 और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत भी सजा सुनाई गई. अदालत ने कुल ₹9,500 का अर्थदंड भी लगाया.

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