मध्य प्रदेश

सिवनी हवाला लूट में CSP के फोन ने खोला राज, जीजा से लगातार कॉल और मैसेज में सलाह

By Admin|28 Nov 2025, 3:38 PM
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 सिवनी

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मध्य प्रदेश सिवनी हवाला लूट कांड में CSP पूजा पांडेय के फोन से चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. पूजा पांडेय के मोबाइल की फोरेंसिक रिपोर्ट से पता चला कि 8 अक्टूबर कि रात 11:14 बजे डीएसपी पंकज मिश्रा से हवाला रकम ले जाए जाने की जानकारी मिली और इसके ठीक 3 मिनट बाद 11:17 बजे पूजा ने अपने जीजा वीरेंद्र दीक्षित से फोन पर बात की.

8 अक्टूबर की रात से अगले 24 घंटे के दौरान पूजा पांडेय ने अपने जीजा से कुल 53 बार बात की, जिसमें 10 बार घटना के पहले और 43 बार घटना के बाद बात हुई.

इसके साथ ही पूजा पांडेय के मोबाइल से चैट भी रिकवर हुई, जिसमें साली और जीजा वीरेंद्र दीक्षित के बीच की बातचीत शामिल है. रात 02:02 से लेकर सुबह 04:03 बजे तक के 4 मैसेज हैं, जीजा वीरेंद्र दीक्षित ने पूजा पांडेय को लिखा, "30-70 में नहीं मानना, वो लोग मान जाएंगे और जल्दी करो थोड़ा जल्दबाजी दिखाओगे तो काम हो जाएगा."

इसके साथ ही जीजा ने घटना के बाद 9 अक्टूबर को पूजा पांडेय के साथ वारदात में शामिल तीन पुलिसवालों से भी 9 बार फ़ोन पर बात की.

फोरेंसिक रिपोर्ट में जबलपुर के खिलौना कारोबारी पंजू गोस्वामी और क्राइम के आरक्षक प्रमोद सोनी के बीच भी वारदात के दौरान 25 बार फ़ोन पर बात हुई. इसी दौरान पंजू गोस्वामी, प्रमोद सोनी और डीएसपी पंकज मिश्रा के बीच कांफ्रेंस कॉल पर भी बात हुई.

गौरतलब है कि 8 और 9 अक्टूबर की दरमियानी रात जबलपुर क्राइम ब्रांच के आरक्षक प्रमोद सोनी को जबलपुर के खिलौना कारोबारी पंजू गोस्वामी ने 2 करोड़ 96 लाख रुपये की हवाला रकम सिवनी के रास्ते नागपुर ले जाने की खबर दी थी.

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प्रमोद सोनी ने ये खबर बालाघाट हॉक फोर्स में डीएसपी पंकज मिश्रा को दी और पंकज मिश्रा ने सीएसपी पूजा पांडेय को इस बारे में जानकारी दी.

पूजा पांडेय पर 10 पुलिसकर्मियों के साथ मिलकर 1.47 करोड़ की लूट का आरोप है. इस मामले में पूजा समेत 11 पुलिसकर्मी को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है. 18 नवंबर को डीएसपी पंकज मिश्रा, आरक्षक प्रमोद सोनी, पंजू गोस्वामी और वीरेंद्र दीक्षित को भी गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया.

पंजू गोस्वामी और वीरेंद्र दीक्षित की जमानत पर बहस के दौरान अपर लोक अभियोजक नेतराम चौरसिया ने पूजा पांडेय और दूसरे आरोपियों के फ़ोन की फॉरेंसिक रिपोर्ट से मिले तथ्यों की दलील दी, जिसके बाद 25 नवंबर को दोनों की जमानत अर्जीकोर्ट ने खारिज कर दी.

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