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मोहला : प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में जिले के शिक्षित युवा स्वरोजगार के लिए कर सकते है आवेदन

By kadwaghut|15 Sep 2025, 8:57 PM
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– व्यवसाय के लिए 20 से 50 लाख रुपए तक प्राप्त होगा ऋण, पात्रता अनुसार मिलेगा मार्जिन मनी अनुदान

– पीएमईजीपी योजना अंतर्गत जिले के युवाओं के लिए स्वरोजगार का सुनहरा अवसर

          मोहला । जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु लक्ष्य प्राप्त हो चुका है। जिसके अंतर्गत जिले के शिक्षित युवक एवं युवतियों से आवेदन मंगाए जा रहे हैं।


         विभागीय अधिकारी से प्राप्त जानकारी अनुसार योजना के माध्यम से इच्छुक पात्र आवेदकों को अधिकतम 50 लाख रुपए तक विनिर्माण इकाई के लिए, 20 लाख रुपए तक सेवा क्षेत्र के लिए तथा 20 लाख रुपए तक व्यवसाय के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही पात्रता के अनुसार शासन द्वारा 15 प्रतिशत, 25 प्रतिशत एवं 35 प्रतिशत तक मार्जिन मनी अनुदान भी प्रदान किया जाएगा। आवेदन की प्रक्रिया पूर्णत: ऑनलाइन है, जिसके लिए इच्छुक आवेदक www.kviconline.gov.in  पर जाकर एजेंसी नाम में DIC जिला उद्योग केन्द्र का चयन कर नि:शुल्क आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करते समय आवेदकों को निर्धारित प्रारूप में परियोजना प्रतिवेदन, आधार कार्ड, राशन कार्ड, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस इनमें से कोई एक, शैक्षणिक अथवा तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र, जन्म तिथि का प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, यदि भूमि अथवा भवन किराये पर लिया गया है तो न्यूनतम 5 वर्षों की अवधि का किराया अनुबंध एवं मशीनरी उपकरण हेतु वर्तमान दरों के कोटेशन संलग्न करना अनिवार्य होगा। योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए इच्छुक आवेदक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी के सहायक प्रबंधक श्री राकेश कुमार मंडावी, मोबाइल नंबर 9827655673 पर संपर्क कर सकते हैं अथवा कार्यालय में उपस्थित होकर मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं।

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– योजना के लिए आवश्यक पात्रता एवं शर्तें

योजना का लाभ लेने के आवेदक हेतु आवश्यक पात्रता एवं शर्तें निर्धारित की गई हैं। जिनमें आवेदक का छत्तीसगढ़ राज्य का निवासी होना एवं न्यूनतम 18 वर्ष की आयु पूर्ण होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त आवेदक किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक, वित्तीय संस्था अथवा सहकारी बैंक का ऋण चूककर्ता नहीं होना चाहिए। योजना का लाभ एक परिवार से केवल एक व्यक्ति को ही प्रदान किया जाएगा। साथ ही वे आवेदक जो पूर्व में भारत सरकार या राज्य शासन की किसी अन्य अनुदान योजना का लाभ ले चुके हैं, इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।

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