छत्तीसगढ़बलौदाबाजार ज़िला

CG : मत्स्याखेट के प्रतिबंध नियम का उल्लंघन, 25 हजार का जुर्माना …

By lokesh sharma|15 Jun 2026, 1:47 PM
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बलौदाबाजार। वर्षा ऋतु में मछलियों की वंश वृद्धि (प्रजनन) को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें संरक्षण देने हेतु राज्य में छत्तीसगढ़ नदीय मत्स्योद्योग – 1972 की धारा-3 उपधारा-2 (दो) के तहत् 16 जून से 15 अगस्त तक की अवधि को बंद ऋतु (क्लोज सीजन) के रूप में घोषित किया गया है। इस अवधि में सभी तालाबों एवं जल स्त्रोतों में जिनका संबंध नदी नालों से नही है, के अतिरिक्त जलाशयों में किये गये जा रहे केज कल्चर को छोड़कर, सभी प्रकार के जल संसाधनों मे मत्स्याखेट पूर्णतः निषिद्ध रहेगा।

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सहायक संचालक मछली पालन ने बताया कि इन नियमों का उल्लंघन करने पर छत्तीसगढ़ जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) (द्वितीय) अधिनियम, 2025 के अनुसूची 4 अनुसार,छत्तीसगढ़ मत्स्य क्षेत्र अधिनियम 1948 की धारा 5 के तहत् पच्चीस हजार रूपये के शास्ति से दण्डित किये जाने का प्रावधान है। उक्त नियम केवल छोटे तालाबों या अन्य जल स्त्रोतों जिनका संबंध किसी नदी नाले से नही है, के अतिरिक्त जलाशयों में किये जा रहे कल्चर में लागू नहीं होंगे।

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lokesh sharma

Lokesh Sharma | Editor Lokesh Sharma is a trained journalist and editor with 10 years of experience in the field of journalism. He holds a BAJMC degree from Digvijay College and a Master of Journalism from Kushabhau Thakre University of Journalism & Mass Communication. He has also served as a Professor in the Journalism Department at Digvijay College. Currently, he writes on Sports, Technology, Jobs, and Politics for kadwaghut.com.

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