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गोरखपुर : प्लास्टिक में लपेटकर तालाब में फेंके गए नवजात का मिला शव, मचा हड़कंप

गोरखपुर जिले में गुलरिहा थाना क्षेत्र के जैनपुर गांव के टोला प्यारेपुर में रविवार की रात करीब नौ बजे तालाब में नवजात का शव मिला। नवजात को एक प्लास्टिक में लपेटकर फेंका गया था। उसी रास्ते जाते समय गांव के लोगों की नजर प्लास्टिक पर पड़ी। उनकी सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मौत की वजह जानने के लिए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं, घटना को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं हैं। जानकारी के मुताबिक, जैनपुर गांव के टोला प्यारेपुर में एक तालाब है। जिसमें मछली पालन होता है। रविवार की रात रखवाली के लिए पहुंचे युवक ने पोखरे में तैरता देखा। जहर होने के संदेह में उसने प्लास्टिक को बाहर निकाला तो उसमें नवजात का शव मिला। यह देखकर उसने शोर मचाया तो आसपास के ग्रामीण भी एकत्र हो गए।

घटना की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने आसपास के लोगों से शव के बारे में जानकारी जुटाना चाहा, लेकिन आसपास के लोग शव के बारे में कुछ नहीं बता पा सके।प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार सिंह ने बताया कि जांच कराई जाएगी कि किसने और क्यों शव को फेंका है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही मौत के कारणों का पता चलेगा। उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
 

इन धाराओं में केस दर्ज कर होनी चाहिए कार्रवाईधारा 315 आईपीसी : शिशु को जीवित पैदा होने से रोकने या जन्म के पश्चात मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया कार्य।सजा : दस वर्ष तक कारावास और आर्थिक दंडधारा 317 आईपीसी : माता-पिता या नवजात की देखरेख करने वाले व्यक्ति द्वारा 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे का परित्याग करना अपराध है।सजा : सात साल की कैद या फिर जुर्माना या फिर दोनोंधारा 318 आईपीसी : नवजात को गोपनीय तरीके से जीवित अथवा मृत फेंकना अपराध है।सजा : दो साल की कैद या जुर्माना या फिर दोनों।

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