साबरकांठा जिले में इडर की एक अदालत ने सोमवार को उन दो जैन भिक्षुओं को जमानत दे दी, जिन्हें एक दिन पहले ही पूजा स्थल को अपवित्र करने और आपराधिक धमकी के मामले में गिरफ्तार किया गया था। एक वीडियो क्लिप सामने आयी थी, जिसमें दोनों आरोपी अश्लील हरकत करते देखे गए।
अहमदाबाद- गुजरात के साबरकांठा जिले में इडर की एक अदालत ने सोमवार को उन दो जैन भिक्षुओं को जमानत दे दी, जिन्हें एक दिन पहले ही पूजा स्थल को अपवित्र करने और आपराधिक धमकी के मामले में गिरफ्तार किया गया था। एक वीडियो क्लिप सामने आई थी, जिसमें दोनों आरोपी अश्लील हरकत करते देखे गए।
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट जेपी प्रजापति ने पुलिस द्वारा मांगी गई 14 दिन की रिमांड की मांग को खारिज कर दिया और पावापुरी जल मंदिर के दो भिक्षु को 15,000 रुपये प्रति के मुचलके, जांच में सहयोग करने और साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करने की शर्त पर जमानत दे दी।
राजतिलक सागर और कल्याण सागरजी को रविवार को आईपीसी की धारा 295 (पूजा स्थल को अपवित्र करना अथवा क्षति पहुंचाना) समेत अन्य धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया था। पावापुरी जल मंदिर के एक ट्रस्टी ने शिकायत की थी कि दोनों भिक्षुओं ने सूरत की एक महिला के साथ मंदिर में अश्लील हरकत की थी।यह कृत्य एक वीडियो में कैद हो गया, जिसे अदालत के समक्ष पेश किया गया। उनके वकील सत्यम शाह ने कहा, अदालत ने पुलिस की 14 दिन रिमांड की मांग को खारिज कर दिया और दोनों भिक्षुओं को सशर्त जमानत दे दी।
बढ़ सकी हैं मुश्किलें
व्यभिचार के आरोपों में गिरफ्तार ईडर पावापुरी जल मंदिर के साधुओं कल्याण सागर और राजतिलक सागर की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। साबरकांठा के एसपी चैतन्य मांडलिक के मुताबिक साधुओं के खिलाफ पांच महिलाओं ने पुलिस का संपर्क साधा है।
इनके अलावा और महिलाओं के आगे आने की संभावना भी जताई जा रही है। पुलिस आरोपियों के नार्को एनालिसिस और डीएनए टेस्ट के जरिए सबूत जुटाने की तैयारी कर रही है। 75 वर्षीय बुजुर्ग महिला के सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया था।