मध्य प्रदेश

नाबलिग से छेड़छाड़ करने वाले को पांच साल कठोर कारावास

इंदौर
सात साल की बालिका से छेड़छाड़ करने वाले को विशेष न्यायालय ने पांच साल कठोर कारावास की सजा सुनाई।कोर्ट ने आरोपित पर तीन हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया।घटना 4 सितंबर 2018 की है। हीरा नगर थाना क्षेत्र निवासी महिला ने पुलिस थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई कि उसकी सात वर्षीय बेटी बगीचे में खेल रही थी कि आरोपित सुनील वहां पहुंच गया। उसने बच्ची के सिर और गाल पर हाथ फेरा।

बच्ची दौड़कर घर आई तो आरोपित उसके पीछे-पीछे घर आ गया और उसे बुरी नीयत से पकड़ लिया।लोगों ने किसी तरह बच्ची को उससे छुड़ाया। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ पाक्सो एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया। जिला अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि विशेष न्यायाधीश सुरेखा मिश्रा ने प्रकरण में निर्णय पारित करते हुए आरोपित सुनील को पांच साल कठोर कारावास और तीन हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

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