धमतरी: जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक में किया गया पट्टों का अनुमोदन
कलेक्टर रघुवंशी ने सभी साक्ष्यों का गम्भीरता से परीक्षण करने के दिए निर्देश धमतरी, जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक आज दोपहर को कलेक्टर ऋतुराज रघुवंशी की अध्यक्षता में आहूत की गई, जिसमें वन अधिकार पट्टे के प्रकरणों का परीक्षण उपरांत अनुमोदन किया गया, साथ ही उचित साक्ष्य के अभाव में कतिपय प्रकरणों को पुनर्परीक्षण के लिए प्रेषित किया गया। बैठक में उन्होंने वन पट्टे के लिए लगाए गए साक्ष्यों को गम्भीरता से परीक्षण करने तथा वर्तमान में अवैध रूप से काबिज जमीन से पहले कब्जा हटाए जाने के उपरांत ही आवेदनों पर आगे की कार्रवाई के लिए विचार किए जाने के निर्देश सहायक आयुक्त आदिवासी विकास को दिए। इस अवसर पर नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र में व्यक्तिगत, सामुदायिक वन अधिकार मान्यता पत्र और सामुदायिक संसाधन के प्रकरणों पर चर्चा की गई। कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आज दोपहर 12.00 बजे से आयोजित बैठक में कलेक्टर ने समिति को प्राप्त दस्तावेजों का सूक्ष्मता से परीक्षण करने और नियम-प्रावधान के अनुरूप अनुमोदन के लिए जिला स्तरीय समिति में प्रस्तुत करने के लिए सहायक आयुक्त आदिवासी विकास को निर्देशित किया। बैठक में सहायक आयुक्त रेशमा खान ने बताया कि अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी अधिनियम 2006 के तहत समिति में तीन दावे बेलरबाहरा, बासीन और दौड़पंडरीपानी का प्राप्त हुआ है, जिनके साक्ष्यों के साथ प्रस्तुत किया गया है। बैठक में समिति द्वारा इस पर अनुमोदन दिया गया। इसी तरह उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व क्षेत्र की संयुक्त ग्रामसभा बुडरा-कारीपानी के प्रकरण की जांच उप निदेशक द्वारा की जा रही है। इस पर कलेक्टर ने इसे लौटाकर प्रकरण तैयार करने के निर्देश दिए। टायगर रिजर्व क्षेत्र में ही आमझर-जोगीबिरदो के लिए प्राप्त दावों पर पूर्व की बैठक में अनुमोदन किए जाने की जानकारी सहायक आयुक्त ने दी। साथ ही उन्होंने अवगत कराया कि ग्राम सभा कट्टीगांव के लिए प्राप्त दावे को बैठक में प्रस्तुत किया गया है, जिसका अनुमोदन बैठक में किया गया। यह भी बताया गया कि पिछली बैठक में धमतरी अनुभाग के एक, नगरीय क्षेत्र के 32 में से 21 तथा सामान्य वन मंडल ग्रामीण क्षेत्र के 60 में से 47 दावे, इस प्रकार कुल 69 का अनुमोदन किया गया। बैठक में उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व क्षेत्र के 24 प्रकरणों पर आज की बैठक में चर्चा की गई। सहायक आयुक्त ने बताया कि उक्त अधिनियम के तहत व्यक्तिगत वन अधिकार के 22 हजार 388 आवेदन प्राप्त हुए जिनके परीक्षण के उपरांत 12 हजार 723 का अनुमोदन कर 15037.7 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए पट्टे वितरित किए गए। इसी तरह सामुदायिक वन अधिकार मान्यता पत्र के कुल एक हजार 897 आवेदन मिले, जिनके परीक्षण उपरांत सभी पात्र 1897 पट्टे 184253.6 हेक्टेयर हेतु वितरित किए गए हैं। इसी तरह सामुदायिक संसाधन वन अधिकार मान्यता पत्र की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि जिले के धमतरी, मगरलोड व नगरी विकासखण्ड से प्राप्त 126 आवेदनों पर कार्रवाई करते हुए सभी को मान्यता पत्र का वितरण 84866.7 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए किया गया है। इसके अलावा नगर पंचायत नगरी के 11 व्यक्तिगत दावे, बाजारकुर्रीडीह हेतु 13 व्यक्तिगत दावे, ग्राम मोहलाई में सामुदायिक वन संसाधन अधिकार के तहत 212.8 हेक्टेयर क्षेत्र के दावे तथा बेन्द्राचुवा के 09 में आठ का अनुमोदन समिति द्वारा विचारोपरांत दिया गया। साथ ही कट्टीगांव, सिंगनपुर, मारियामारी का भी अनुमोदन समिति द्वारा पारित किया गया। बैठक में डीएफओ मयंक पाण्डेय, उप निदेशक टायगर रिजर्व वरूण जैन के अलावा समिति के सदस्य तथा संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।