कांकेर जिला (उत्तर बस्तर)छत्तीसगढ़

कोण्डागांव : राजस्व न्यायालयों में पक्षकारों की सुविधा के लिए सुनवाई स्थगित होने पर एक दिन पूर्व किया जाएगा सूचित कलेक्टर ने सभी राजस्व अधिकारियों को पक्षकारों की सुविधा को रखने दिए निर्देश

कोण्डागांव- प्रायः ऐसा देखा जाता है कि राजस्व न्यायालयों में न्यायालय के प्रमुख राजस्व अधिकारी अपने अन्य शासकीय दायित्वों के निर्वहन अथवा अन्य अपरिहार्य कारणों से प्रकरणों की सुनवाई हेतु नियत तिथि पर उपस्थित नही हो पाते हैं। ऐसे में पक्षकारों को न्यायालय पहुंचने के पश्चात इस संबंध में जानकारी प्राप्त होती है तथा आगामी सुनवाई की तिथि निश्चित कर उन्हें बता दी जाती है। जिससे न्यायालय एवं सम्बन्धित पक्षकार का अमूल्य समय व्यर्थ हो जाता है साथ ही कई ऐसे पक्षकार होते हैं जो अत्यंत सुदूर इलाकों से सुनवाई हेतु उपस्थित होते हैं उन्हें न्यायालय पहुंच निराशा का सामना करना पड़ता है। ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा ने सभी राजस्व अधिकारियों को आदेश जारी करते हुए कहा है कि राजस्व न्यायालय में किसी भी अन्य शासकीय दायित्वों के निर्वहन अथवा अन्य अपरिहार्य कारणों से  प्रकरणों की निश्चित तिथि को सुनवाई संभव नही हो पाएगी ऐसा पीठासीन अधिकारी को सुनिश्चित हो जाता है तो संबंधित पक्षकारों को नियत तिथि के एक दिवस पूर्व सूचित किया जाना आवश्यक होगा। इस हेतु सभी राजस्व अधिकारियों को न्यायालयों में सभी प्रकरणों के साथ पक्षकारों के संपर्क मोबाइल नंबर दर्ज करने को निर्देशित किया गया है। किसी भी कारण से सुनवाई स्थगित होने पर इसकी जानकारी संबंधित पक्षकारों के संपर्क मोबाइल नंबर पर एक दिवस पूर्व संदेश (एसएमएस) के द्वारा सूचित किया जाना सुनिश्चित किया जावेगा।       

    इस संबंध में कलेक्टर ने बताया कि राजस्व न्यायालयों में सुनवाई स्थगित होने पर कई बार पक्षकारों को परेशानियों का सामना करना पडता है। कई पक्षकार सुदूर इलाकों से सुनवाई हेतु आते हैं उन्हें निराशा का भी सामना करना पड़ता है। सुनवाई स्थगित होने की सूचना एक दिन पूर्व प्राप्त होने पर लोगों का समय भी बचेगा और न्यायालयों में भीड़ की समस्या भी कम हो जाएगी। इसके पीछे प्रशासन का लक्ष्य पक्षकारों को सुविधा दिलाना एवं न्याय व्यवस्था को दुरुस्त करना है।

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