छत्तीसगढ़दुर्ग जिलाबिलासपुर जिला

 राज्यसभा सदस्य सरोज पांडेय के खिलाफ दायर चुनाव याचिका पर हो रही सुनवाई

राज्यसभा सदस्य सरोज पांडेय के खिलाफ दायर चुनाव याचिका पर प्रति गुस्र्वार को जस्टिस पी सैम कोशी की सिंगल बेंच मंे सुनवाई हो रही है। याचिकाकर्ता व पूर्व विधायक के कोर्ट के सामने गवाही हो रही है। गवाही के दौरान याचिकाकर्ता के साथ ही पक्षकार के वकील भी मौजूद थे। गवाही के बाद पक्षकार के वकील ने प्रतिपरीक्षण भी किया।राज्यसभा सदस्य के खिलाफ दायर चुनाव याचिका पर हाई कोर्ट ने सुनवाई के लिए स्पेशल बेंच का गठन किया है। प्रति गुस्र्वार को मामले की सुनवाई होती है। राज्यसभा सदस्य पांडेय के निर्वाचन को चुनौती देते हुए कांग्रेस केे उम्मीदवार व पूर्व विधायक लेखराम साहू ने अपने वकील के जरिए हाई कोर्ट में चुनाव याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि सरोज पांडेय ने नामांकन पत्र भरने के साथ ही पेश शपथ पत्र में गलत जानकारी दी है।

इसमें बैंक खाता, आवास व अन्य महत्वपूर्ण बातों की जानकारी गलत दर्ज की हैै। याचिकाकर्ता ने संसदीय सचिव के अलावा निगम व मंडल के अध्यक्षों द्वारा प्रस्तावक व समर्थक बनने व मतदान में शामिल होने को नियम विस्र्द्ध बताते हुए निर्वाचन को शून्य घोषित करने की मांग की है। इसमें आयोग के दिशा-निर्देशों के साथ ही प्रविधानों का उल्लंघन माना है।

चुनाव याचिका का विरोध करते हुए सरोज पांडेय ने अपने वकील के जरिए आवेदन पेश कर याचिका को गलत ठहराया व चलन योग्य नहीं होने के कारण रद करने की मांग की थी। याचिकाकर्ता ने अपने वकील के जरिए जानकारी पेश की व सुनवाई करने की मांग की थी।

हाई कोर्ट में चुनाव याचिका पर सुनवाई के दौरान प्रमुख पक्षकार सांसद पांडेय ने प्रतिपरीक्षण का विरोध किया था व प्रतिपरीक्षण से मना कर दिया था। इस पर कोर्ट ने सांसद पांडेय पर छह हजार स्र्पये का जुर्माना ठोंका था। गवाही के लिए कोर्ट आने वाले गवाहों को आने जाने में लगने वाले खर्च की राशि जमा करने के निर्देश भी दिए थे। याचिकाकर्ता की ओर से वकील सुदीप श्रीवास्तव पैरवी कर रहे हैं।

शपथपत्र में गलत पता बताया
दरअसल, कांग्रेस प्रत्याशी लेखराम साहू ने हाईकोर्ट में चुनावी याचिका दायर की है। जिसमें कहा गया है कि राज्यसभा सांसद सरोज पांडेय ने राज्यसभा चुनाव के नामांकन के समय निर्वाचन आयोग को अपना गलत शपथपत्र दिया है। शपथपत्र में उन्होंने अपना पता मैत्री नगर भिलाई बताया है। इसके अलावा मतदाता सूची में दुर्ग शहर के भाग क्रमांक 166 में मतदाता क्रमांक 428 में नाम दर्ज होने की जानकारी दी है। याचिका में यह भी कह गया है कि मैत्री नगर भिलाई – दुर्ग ग्रामीण में आता है। वहां उनके पिता रहते हैं। सरोज पांडेय दुर्ग शहर के जल विहार परिसर में पीएचई के बंगले में अवैध तरीके से रह रही हैं। वहीं सरोज के द्वारा बताया गया है कि भाग क्रमांक जल परिसर का है और परिसर का बंगला राजेश मूणत के नाम पर आवंटित है।

advertisement

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button