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मुंगेली जिला

मुंगेली : श्रम विभाग की नई योजना मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना की अधिसूचना जारी

पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के दो अविवाहित पुत्रियों के खाते में एक मुस्त जमा होगा 20-20 हजार रूपए की राशि
योजना का लाभ लेने चॉइस सेंटर अथवा श्रम कार्यालय के माध्यम से करना होगा ऑनलाईन आवेदन
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को की थी घोषणा

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुरूप ’मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना’ के तहत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के दो अविवाहित पुत्रियों के खाते में एक मुस्त 20-20 हजार रूपए की राशि जमा होगा। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को श्रमिक परिवारों की बेटियों की शिक्षा, रोजगार, स्वरोजगार तथा विवाह में सहायता के लिए इस योजना की घोषणा की थी। छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा विगत दिनों योजना की अधिसूचना जारी कर दी गई है।
      जारी अधिसूचना के अनुसार योजना का लाभ लेने के लिए निर्धारित पात्रता के तहत लड़की के पिता-माता कम से कम एक वर्ष से मंडल में निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकृत हो। पुत्री जिसके लिए आवेदन किया गया है वह श्रम विभाग के किसी भी मंडल में पंजीकृत न हो। पुत्री की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 18 वर्ष छः माह हो एवं अविवाहित हो। पुत्री कम से कम 10 वीं उत्तीर्ण हो।  हितग्राही गतवर्ष कम से कम 90 दिवस निर्माण श्रमिक के रूप में कार्यरत रहा हो। हितग्राही जिन्हें पूर्व में मंडल द्वारा संचालित योजना मिनीमाता कन्या विवाह, राजमाता विजयाराजे कन्या विवाह सहायता योजना अंतर्गत लाभान्वित किया गया है वे पात्र नहीं होंगे।
मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना के लिए आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन किसी भी च्वाईस सेंटर से अथवा कार्यालय श्रम विभाग के माध्यम से किया जा सकता है। आवेदन के साथ दस्तावेजों की मूल प्रति की स्कैन कॉपी संलग्न किया जाना अनिवार्य है। दस्तावेजों में हितग्राही के श्रमिक पंजीयन पत्र, पुत्री के आधार कार्ड, पुत्री के बैंक खाता, जन्म प्रमाण पत्र के लिए 10वीं की अंकसूची और 90 दिवस का निर्माणी श्रमिक होने का नियोजन प्रमाण पत्र के साथ ही आवेदन में दी गई जानकारी के सत्यापन का स्वघोषणा पत्र की मूल प्रति का स्कैन कॉपी अपलोड करना होगा।
       निर्धारित दस्तावेजों के साथ ऑनलाईन प्राप्त आवेदन पर पात्रतानुसार हितग्राही के केवल दो पुत्री को प्रोत्साहन राशि प्रदाय किया जाएगा। ऐसे श्रमिक जो इस योजना के लिए पात्रता रखते हैं वे नजदीकी च्वाइस सेंटर से अथवा श्रम विभागीय कार्यालय से संपर्क कर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना एवं आवेदन प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी के लिए जिला कलेक्टोरेट स्थित श्रम कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।

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