कलेक्टर ने दुकानों और अन्य गतिविधियों के संचालन के संबंध में जारी किए आदेश
राजनांदगांव 18 मई 2020। केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेश एवं दिशा-निर्देशो के परिपालन में लॉकडाउन की अवधि 31 मई 2020 तक बढ़ाई गई है। कलेक्टर जयप्रकाश मौर्य ने केन्द्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप जिले में दुकानों और अन्य गतिविधियों के संचालन के लिए आज आदेश जारी किया है। राजनांदगांव जिला ग्रीन जोन में स्थित है।
आदेश के अनुसार जिले के भीतर गैर प्रतिबंधित दुकानों का संचालन प्रात: 7 बजे से शाम 6 बजे तक किया जा सकेगा। मदिरा दुकानें प्रात: 8 बजे से शाम 6 बजे तक चालू रहेंगी। यदि शाम 6 बजे तक जो व्यक्ति लाईन में खड़ा है व उसे टोकन मिला हो, अंतिम टोकन के बिक्री तक दुकान शाम 6 बजे के बाद भी खुली रह सकती है। समय का प्रतिबंध ऐसे संस्थानों पर लागू नहीं होगा, जो पूर्व में अपवादित श्रेणी में आते है, जैसे समस्त मेडिकल संस्थापनाएं, पेट्रोल पंप, अन्य आकस्मिक सेवाएं उद्योग धंधे जो 24 घंटे की शिफ्ट में चलती हैं। आवश्यकता पडऩे पर संबंधित कार्यालय प्रमुख के आदेशानुसार कार्यालय खोले जा सकते हैं।
प्रतिबंधित दुकानें –
समस्त हास्पिटैलिटी से संबंधित सेवाएं जैसे होटल, रेस्टोरेंट, सार्वजनिक परिवहन जैसे बस, टैक्सी, आटो-रिक्शा, सायकल-रिक्शा, कैब सेवाएं इत्यादि, सभी सिनेमा हाल, शापिंग मॉलए जीम, खेलकूद काम्प्लेक्स, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, उद्यान एवं पार्क, नाट्य शाला, सभी प्रकार के बार, असेम्बली हाल, सभी प्रकार के सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक, शैक्षणिक, खेलकूद एवं अन्य सामूहिक आयोजन, समस्त धार्मिक एवं उपासना के केन्द्र में आम लोगों की आवाजाही पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगी, केवल धार्मिक संस्थानों के संचालन के लिए नियुक्त पुजारी एवं धर्मगुरू धार्मिक संस्थाओं में आ-जा सकेंगे।
कुछ प्रतिबंधों के साथ खोली जाने वाली दुकानें –
नाई की दुकानें, सेलून, ब्यूटी पार्लर, ठेल-खोमचे, चाय, चौपाटी, आईस्कीम पार्लर, जूस की दुकानें, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राजकीय राज मार्ग में स्थित ढाबा को कोरोना संक्रमण से बचने के प्रोटोकाल का गंभीरता से पालन किए जाने की सहमति के आधार पर अनुमति दी जा सकती है। ऐसे व्यवसाय संचालकों को विस्तृत प्रशिक्षण लेकर सहमति पत्र संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। शर्तों का उलंघन करने पर व्यवसायकर्ता के विरूद्ध एपिडेमिक एक्ट तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। प्रतिबंधित श्रेणी के अलावा अन्य सभी दुकानें खुली रहेंगी, जो शॉपिंग माल के अंतर्गत नहीं आती है।
विवाह एवं अंत्येष्ठि कार्यक्रम अनुविभागीय दण्डाधिकारी से अनुमति प्राप्त कर आयोजित किए जा सकते हैं। जिसमें विवाह कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की संख्या 50 एवं अंत्येष्ठि कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी। समस्त दुकान संचालकों एवं ग्राहकों को लेन-देन करते समय मास्क का उपयोग करना आवश्यक रहेगा। इसका उल्लंघन किये जाने पर संबंधित नगरीय निकायों के अधिकारी दुकान को एक सप्ताह के लिए निलंबित कर सकते हैं। इसके अलावा शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का भी पालन व्यवसाईयों एवं दुकान संचालकों को कड़ाई किया जाना अनिवार्य होगा। जिले के भीतर और अंतर्जिला यात्री बसों का परिवहन प्रतिबंधित रहेगा। निजी कार एवं दुपहिया वाहनों में दो व्यक्ति से अधिक यात्रा नहीं कर सकेंगे। जिले से बाहर यदि प्रवास होगा तो, संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ही गंतव्य स्थान की ओर रवाना होंगे।
यदि कोई व्यक्ति अन्य राज्य से प्रवास कर आया है, चाहे वह स्थान रेड जोन में चिन्हांकित हो अथवा ग्रीन जोन में, ऐसे समस्त व्यक्तियों को प्रशासन को सूचित करना होगा। इसके लिए नगरीय निकाय के आयुक्त एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी के कार्यालय अधिकृत हैं। ग्राम पंचायतों के मामले में संबंधित ग्राम पंचायत एवं उसका सचिव अधिकृत है। ऐसा व्यक्ति जो प्रवास कर आया है, होम आईसोलेशन के आदेशों का उल्लंघन करता है अथवा प्रवास के संबंध में सूचना छिपाता है, तो उसके विरूद्ध दण्ड सहिता की धारा 188 के तहत् अपराध पंजीबद्ध किया जाएगा। प्रवास कर आए व्यक्ति 28 दिन तक कठोर होम आईसोलेशन करेंगे अर्थात् यदि शासकीय सेवक हैं, तो 14 दिन तक कार्यालय नहीं जाएंगे, व्यवसायिक प्रतिष्ठान है, तो 14 दिन तक व्यवसायिक प्रतिष्ठान को सील कर दिया जाएगा। ऐसे व्यक्तियों के घर, बाहरी लोगों की आवाजाही पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगी। ऐसे परिवारों में यदि घर के कार्यों में सहयोग के लिए कर्मचारी रखे गए हैं, तो उनका प्रवेश भी पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।
शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक आम व्यक्तियों की आवाजाही पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगी। उद्योग धंधों, निजी प्रतिष्ठानों को लेकर राज्य शासन एवं जिला प्रशासन द्वारा जारी निर्देश एवं प्रतिबंध पूर्ववत् लागू रहेंगे। जिले में यदि कोरोना संक्रमण से संबंधित कोई मरीज मिलता है, तो जिस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाएगा, उस क्षेत्र में समस्त प्रकार की गतिविधि पूर्णत: प्रतिबंधित कर दी जाएगी।