CG : अवैध निर्माण पर रायपुर निगम का बड़ा एक्शन! जोन-8 में चला बुलडोजर; जुर्माना भी वसूला …
रायपुर : छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में स्वीकृत नक्शे और भवन निर्माण अनुमति के विपरीत किए गए निर्माणों पर नगर निगम ने कार्रवाई की है। नगर निगम जोन क्रमांक 8 के अंतर्गत माधव राव सप्रे वार्ड क्रमांक 69 के रायपुरा, अग्रोहा कॉलोनी और हीरापुर रोड क्षेत्र में निगम की टीम ने निर्माण कार्यों की जांच कर नियमों के विपरीत पाए गए हिस्सों पर कार्रवाई की। इस दौरान कुछ निर्माणों को तोड़ा गया, जबकि सड़क पर रखी भवन निर्माण सामग्रियों को हटाकर लगभग 35 हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया। नगर निगम आयुक्त संबित मिश्रा के निर्देश पर की गई इस कार्रवाई में जोन-8 की टीम के साथ नगर निवेश विभाग के अधिकारी भी शामिल रहे। निगम के अनुसार, संबंधित भवन स्वामियों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत नोटिस जारी करने के बाद निर्माण हटाने की कार्रवाई की गई।
माधव राव सप्रे वार्ड में अवैध निर्माण पर कार्रवाई रायपुर नगर निगम के जोन क्रमांक 8 के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 69, माधव राव सप्रे वार्ड में भवन निर्माण नियमों के उल्लंघन से जुड़े मामलों पर कार्रवाई की गई। नगर निगम की टीम ने रायपुरा क्षेत्र में राम प्रसाद द्वारा लगभग 1300 वर्गफुट क्षेत्र में किए गए व्यावसायिक निर्माण की जांच की। निगम के अनुसार, यह निर्माण स्वीकृत अनुमति के विपरीत पाया गया, जिसके बाद नियमानुसार कार्रवाई की गई। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि भवन निर्माण के दौरान स्वीकृत नक्शे और नगर निगम के निर्धारित नियमों का पालन करना आवश्यक है। अनुमति से अलग निर्माण किए जाने पर संबंधित भवन स्वामी के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।
अग्रोहा कॉलोनी में चला निगम का बुलडोजर जोन-8 की टीम ने अग्रोहा कॉलोनी में रेखा यदु द्वारा लगभग 3000 वर्गफुट क्षेत्र में निर्मित आवासीय भवन पर भी कार्रवाई की। निगम के अनुसार, भवन में स्वीकृति के विपरीत किए गए निर्माण को हटाने की कार्रवाई की गई। इस दौरान भवन के सामने के फ्रंट एमओएस यानी निर्धारित खुले स्थान को भी क्लियर कराया गया। कार्रवाई के दौरान संबंधित भवन स्वामियों ने मौके पर ही भवन का राजीनामा कराने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया। नगर निगम ने स्पष्ट किया कि इन आवेदनों पर नियमानुसार निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत विचार किया जाएगा। राजीनामा आवेदन देने का अर्थ यह नहीं है कि संबंधित निर्माण को स्वतः वैध मान लिया गया है। इस संबंध में अंतिम निर्णय नगर निगम के नियमों और स्वीकृत प्रावधानों के अनुसार होगा।
हीरापुर रोड में कार्रवाई, 10 हजार रुपये का जुर्माना नगर निगम की टीम ने हीरापुर रोड क्षेत्र में भी भवन निर्माण से संबंधित मामले में कार्रवाई की। जानकारी के अनुसार, संध्या अग्रवाल द्वारा लगभग 3500 वर्गफुट क्षेत्र में किए गए निर्माण पर निगम ने प्रारंभिक कार्रवाई करते हुए 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। नगर निगम अधिकारियों के मुताबिक, भवन निर्माण की अनुमति और वास्तविक निर्माण की स्थिति की जांच के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।
सड़क पर रखी निर्माण सामग्री हटाई, 35 हजार रुपये वसूले निगम की कार्रवाई केवल भवन निर्माण तक सीमित नहीं रही। रायपुरा क्षेत्र में सार्वजनिक सड़क पर रखी भवन निर्माण सामग्री को भी हटाया गया। सड़क पर निर्माण सामग्री रखने से यातायात प्रभावित होने और आम लोगों को आवागमन में परेशानी होने की आशंका रहती है। इसी को ध्यान में रखते हुए निगम की टीम ने मौके से सामग्री हटवाई। नगर निगम से मिली जानकारी के अनुसार, इस कार्रवाई के दौरान लगभग 35 हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया। वहीं हीरापुर रोड में निर्माण संबंधी मामले में अलग से 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। अंतिम सूचना के बाद की गई तोड़फोड़ नगर निगम के अनुसार, संबंधित मामलों में कार्रवाई से पहले निर्धारित नोटिस प्रक्रिया अपनाई गई थी। भवन स्वामियों को तीन नोटिस जारी करने के बाद अंतिम सूचना भी दी गई। इसके बावजूद स्वीकृति के विपरीत निर्माण की स्थिति बने रहने पर निगम की टीम ने नियमानुसार निर्माण हटाने की कार्रवाई की। इस अभियान का संचालन नगर निगम आयुक्त संबित मिश्रा के निर्देश तथा जोन कमिश्नर राजेश्वरी पटेल के मार्गदर्शन में किया गया। कार्रवाई के दौरान कार्यपालन अभियंता अतुल चोपड़ा, सहायक अभियंता अमन चंद्राकर, उप अभियंता लोचन चौहान, उप अभियंता अंकिता अग्रवाल और नगर निवेश विभाग की टीम मौजूद रही। नगर निगम की इस कार्रवाई से स्पष्ट हुआ है कि स्वीकृत भवन मानचित्र, निर्माण अनुमति और निर्धारित खुले स्थान से जुड़े नियमों के उल्लंघन पर निगम की ओर से कार्रवाई की जा रही है।




