राजनांदगांव : अपर सत्र न्यायाधीश ने अपील खारिज कर दी…

राजनांदगांव , चेक बाउंस के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) राजनांदगांव विजय कुमार साहू ने अपील खारिज की है। आरोपी ओमप्रकाश साहू को 1 साल कारावास, 7 लाख रुपए जुर्माने से दंडित किया है।
अंजनी साहू ने चेक बाउंस होने पर आरोपी के खिलाफ न्यायालय में मामला दर्ज कराया था। विचारण न्यायालय ने आरोपी को दोषमुक्त किया था। इस आदेश को चुनौती देते हुए अधिवक्ता राकेश कुमार ठाकुर के माध्यम से अपील प्रस्तुत की। अपील में प्रस्तुत दस्तावेजों, तथ्यों और गवाहों के बयानों का विधिक परीक्षण करने के बाद अपीलीय न्यायालय ने विचारण न्यायालय के फैसले को त्रुटिपूर्ण माना।
न्यायालय ने आरोपी को धारा 138 के तहत दोषी ठहराते हुए एक साल के साधारण कारावास और 7 लाख रुपए प्रतिकर का आदेश दिया। न्यायालय ने चेक की राशि और वर्तमान में बढ़ते चेक अनादरण के मामलों को देख चेक संबंधी लेन-देन में लोगों का विश्वास बनाए रखने के लिए आरोपी को परिवीक्षा का लाभ देना उचित नहीं माना। मामले में अधिवक्ता राकेश कुमार ठाकुर ने पैरवी की।


