छत्तीसगढ़जशपुर जिला

CG : दुर्घटनाओं में मृतकों के निकटतम वारिसों को मिलेगी आर्थिक सहायता, 16 प्रकरणों में 64 लाख रुपये स्वीकृत …

By kadwaghut|15 Oct 2026, 12:34 PM
f X W

जशपुरनगर । छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन प्रावधानों के तहत दुर्घटनाओं में मृत्यु होने पर मृतकों के निकटतम वारिसों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए जशपुर जिले में 16 प्रकरणों में सहायता राशि स्वीकृत की गई है। कलेक्टर कार्यालय, जिला जशपुर द्वारा जारी सूची के अनुसार प्रत्येक प्रकरण में चार लाख रुपये की सहायता राशि मंजूर की गई है। इस तरह कुल 64 लाख रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है।

जारी आदेश के अनुसार, छत्तीसगढ़ राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 (दिनांक 01 दिसंबर 2022 तक यथा संशोधित) के परिशिष्ट-छ के अंतर्गत दुर्घटनाओं में मृत्यु होने पर प्रभावित परिवारों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से यह स्वीकृति दी गई है। स्वीकृत प्रकरणों में कुएं, तालाब, नदी, बांध तथा अन्य जल स्रोतों में डूबने से हुई मौतों के मामले शामिल हैं।

’इन हितग्राहियों के प्रकरणों में स्वीकृत हुई सहायता राशि’

जारी सूची के अनुसार, ललकू राम के आवेदन पर मनीषा बाई की कुएं में गिरकर पानी में डूबने से मृत्यु होने के प्रकरण में चार लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। यह घटना 17 सितंबर 2025 को बेमताटोली, तहसील कुनकुरी में हुई थी।

इसी प्रकार बरनाबास तिर्की के आवेदन पर बीकांत तिर्की की तालाब में डूबने से मृत्यु के प्रकरण में चार लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। यह घटना 12 मई 2026 को ग्राम बाहमनपुर, तहसील व जिला जशपुर में हुई थी। अनूप राम के आवेदन पर सरस्वती बाई की तालाब में डूबने से मृत्यु के मामले में भी चार लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। यह घटना 13 दिसंबर 2026 को ग्राम सिंगिबहार, तहसील फरसाबहार में होना सूची में दर्ज है।

READ ALSO  ई-वे बिल जांच में सख्ती से नियंत्रण, बिना ठोस सूचना और वरिष्ठ अधिकारी की अनुमति के नहीं रोके जा सकेंगे मालवाहक वाहन

मधुरा राम के आवेदन पर लच्छू राम की बांध के पानी में डूबने से मृत्यु के प्रकरण में चार लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। यह घटना 27 फरवरी 2026 को ग्राम पटिया (अंगराकटोना), तहसील मनोरा में हुई थी। जगमाईत बाई के आवेदन पर बलदेव राम की ईब नदी में डूबने से मृत्यु के मामले में चार लाख रुपये मंजूर किए गए हैं। यह घटना 7 सितंबर 2025 को ग्राम रेमने, तहसील मनोरा में हुई थी।

संतोष तिग्गा के आवेदन पर शबनम तिग्गा की तालाब में डूबने से मृत्यु के प्रकरण में चार लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। यह घटना 26 जनवरी 2026 को ग्राम साजबहार (कंडरापानी), तहसील तपकरा में हुई थी। वहीं, ओंकार एक्का के आवेदन पर मोनिका एक्का की कुएं में गिरकर डूबने से मृत्यु के मामले में चार लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। यह घटना 29 अप्रैल 2026 को ग्राम लिटिम, तहसील मनोरा में हुई थी।

राम प्रसाद डनसेना के आवेदन पर नरेन्द्र डनसेना की डेम के पानी में डूबने से मृत्यु के प्रकरण में चार लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। यह घटना 8 अक्टूबर 2021 को ग्राम कोनपारा, तहसील फरसाबहार में हुई थी। देवकुंवर के आवेदन पर विनोद महंत की कुएं में गिरकर डूबने से मृत्यु के मामले में चार लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। यह घटना 1 अक्टूबर 2025 को ग्राम गोडीकला, तहसील पत्थलगांव में हुई थी।

जयपाल साय के आवेदन पर सागरमती बाई की कुएं में गिरकर डूबने से मृत्यु के प्रकरण में चार लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। यह घटना 24 दिसंबर 2024 को ग्राम गारीघाट (किनकेला टोला), तहसील फरसाबहार में हुई थी। चमन खातून के आवेदन पर सफदर अंसारी की लावा नदी के पानी में डूबने से मृत्यु के मामले में चार लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। यह घटना 22 अक्टूबर 2024 को ग्राम डड़गांव, तहसील मनोरा में हुई थी।

READ ALSO  बस्तर के नगरनार स्टील प्लांट में आग लगने से मची हलचल, नुकसान का आकलन कर रही टीम

अनिता खलखो के आवेदन पर मनोज खलखो की नदी के पानी में डूबने से मृत्यु के प्रकरण में चार लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। यह घटना 7 अक्टूबर 2025 को ग्राम गुल्लू, तहसील मनोरा में हुई थी। शीतल शाह के आवेदन पर शिवानी शाह की नदी में डूबने से मृत्यु के मामले में चार लाख रुपये मंजूर किए गए हैं। यह घटना 27 सितंबर 2025 को ग्राम भालूमुंडा, तहसील फरसाबहार में हुई थी।

बिहनी बाई के आवेदन पर पटला राम की तालाब में डूबने से मृत्यु के प्रकरण में चार लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। यह घटना 8 मई 2025 को ग्राम गेधा, तहसील मनोरा में हुई थी। फूलमेत बाई के आवेदन पर अमीन राम की कुएं में गिरकर डूबने से मृत्यु के मामले में चार लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। यह घटना 1 अक्टूबर 2025 को ग्राम कुंहारबहार, तहसील फरसाबहार में हुई थी। इसी क्रम में पदना बाई के आवेदन पर संकुंद्रो साय की कुएं में गिरकर पानी में डूबने से मृत्यु के प्रकरण में चार लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। यह घटना 23 अप्रैल 2026 को ग्राम माटीपहाड़छर्री में हुई थी।

अगली खबर लोड हो रही है...

Related Articles

Back to top button