CG : अनुराग सिंहदेव के भतीजे को युवकों ने घेरा, पैसे नहीं देने पर मारपीट …
अंबिकापुर। शहर के महामाया रोड इलाके में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष और भाजपा नेता अनुराग सिंहदेव के भतीजे अभिरत सिंहदेव के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि स्कूटी से जा रहे 22 वर्षीय अभिरत सिंहदेव को कुछ युवकों ने रास्ते में रोक लिया और उनसे पैसों की मांग की। पैसे देने से इनकार करने पर युवकों ने उन्हें घेरकर हाथ-मुक्कों से मारपीट की। आरोपियों पर उनकी जेब से 2500 रुपये निकालने और शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप है।
घटना कोतवाली थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। मारपीट की पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इसका फुटेज सामने आने के बाद पुलिस आरोपियों की पहचान और तलाश में जुटी है। मामले में गोलू पठान, राज बंगाला सहित कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। फिलहाल आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार अभिरत सिंहदेव ने कोतवाली थाने पहुंचकर घटना की शिकायत दर्ज कराई थी। अपनी रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि 7 सितंबर की शाम वह अपने दोस्त देव दुबे के साथ स्कूटी से महामाया पारा की ओर जा रहे थे। इसी दौरान समलाया मंदिर के पास कुछ युवकों ने उनका रास्ता रोक लिया।
शिकायत के मुताबिक मौके पर गोलू पठान, राज बंगाला और कुछ अन्य युवक मौजूद थे। आरोप है कि युवकों ने अभिरत से पैसों की मांग की। अभिरत ने रुपये देने से मना किया तो विवाद शुरू हो गया। इसके बाद युवकों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और हाथ-मुक्कों से मारपीट करने लगे। अभिरत ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि मारपीट के दौरान उनकी जेब से करीब 2500 रुपये भी निकाल लिए गए। इसके बाद आरोपियों ने घटना की शिकायत पुलिस से करने पर जान से मारने की धमकी भी दी। किसी तरह अभिरत वहां से निकलने में सफल हुए।
CCTV में कैद हुई मारपीट इस मामले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। फुटेज में एक स्कूटी सवार के रुकने के बाद कुछ युवक उसे घेरते दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद वहां झूमाझटकी और मारपीट होती नजर आती है। कुछ देर बाद अभिरत अपनी स्कूटी लेकर वहां से निकल जाते हैं। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद यह जांच के लिए महत्वपूर्ण साक्ष्य माना जा रहा है। पुलिस फुटेज की मदद से घटना के दौरान मौजूद अन्य युवकों की पहचान करने का प्रयास कर रही है। इसके अलावा आरोपियों के संभावित ठिकानों के संबंध में भी जानकारी जुटाई जा रही है।
कई धाराओं में मामला दर्ज कोतवाली पुलिस ने अभिरत सिंहदेव की शिकायत पर गोलू पठान, राज बंगाला सहित अन्य के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 296, 351(3), 115(2), 191(2), 119(1) और 324(2) के तहत एफआईआर दर्ज की है। पुलिस मामले में नामजद आरोपियों के साथ उन अन्य युवकों की भूमिका भी जांच रही है, जो घटना के समय मौके पर मौजूद बताए गए हैं। पुलिस के अनुसार फिलहाल आरोपी फरार हैं और उनकी तलाश की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान और घटनाक्रम की जांच आगे बढ़ाई जा रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में विवाद की वजह और घटना से जुड़े अन्य तथ्य स्पष्ट होने की संभावना है।




