कांकेर जिला (उत्तर बस्तर)छत्तीसगढ़

CG : भानुप्रतापपुर में शराब की खाली बोतलें व होलोग्राम बरामद…

By kadwaghut|11 Sep 2026, 10:57 AM
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जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय कांकेर के प्रभारी अधिकारी निलंबित
भानुप्रतापपुर के आबकारी उप निरीक्षक भी किए गए निलंबित

उत्तर बस्तर कांकेर । भानुप्रतापपुर के बसंत नगर, नारायणपुर स्थित एक किराए के मकान में जिला पुलिस बल द्वारा की गई छापामार कार्रवाई में बड़ी मात्रा में शराब से संबंधित सामग्री बरामद की गई। मौके पर विभिन्न ब्रांड के 185 लेबल, 4409 नग शराब की खाली बोतलें, लगभग 6000 नग ढक्कन तथा होलोग्राम के 16 नग पत्ता के प्रत्येक में 72 नग इस प्रकार कुल 1152 नग बरामद किए गए।

प्रकरण संज्ञान में आते ही कलेक्टर कुन्दन कुमार द्वारा आयुक्त आबकारी छत्तीसगढ़ रायपुर को मामले की जानकारी देते हुए किसी अन्य जिला के आबकारी अधिकारी से प्रकरण के संबंध में जांच कराने का अनुरोध किया गया था। जिसके आधार पर आयुक्त आबकारी छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा मोहला-मानपुर के आबकारी अधिकारी से जांच कराई गई। उक्त प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए छत्तीसगढ़ शासन ने जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय कांकेर के प्रभारी अधिकारी, सहायक जिला आबकारी अधिकारी मधुकर श्याम हरित को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है।

जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय कांकेर के प्रभारी अधिकारी, सहायक जिला आबकारी अधिकारी मधुकर श्याम हरित को अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में प्रथम दृष्टया गंभीर लापरवाही, कर्तव्य के प्रति उदासीनता तथा अपने प्रभार क्षेत्र में प्रभावी पर्यवेक्षण एवं सतत निगरानी नहीं रखे जाने के कारण निलंबित किया गया है। सहायक जिला आबकारी अधिकारी मधुकर श्याम हरित का निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़, मुख्यालय, नवा रायपुर अटल नगर में निर्धारित किया गया है। इन्हें निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

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उक्त प्रकरण में भानुप्रतापपुर के आबकारी उप निरीक्षक रानू मरकाम को भी अपने क्षेत्र में कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही, उदासीनता एवं शिथिल नियंत्रण के लिए तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय कांकेर नियत किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।

जिला कलेक्टर कुन्दन कुमार ने इस प्रकरण को गंभीरता से लिया है, उन्होंने कहा है कि जिले में इस प्रकार के कृत्य बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, ऐसा पाए जाने पर संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

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