राजनांदगांव : ओवर रेट शराब बेचने का मामला आबकारी उप निरीक्षक निलंबित …
राजनांदगांव | छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग ने शराब की अधिक कीमत वसूलने और लापरवाही बरतने के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए आबकारी उप निरीक्षक तुलेश्वरी देवांगन को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह आदेश आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़ द्वारा जारी किया गया है।
राज्य स्तरीय उड़नदस्ता (रायपुर) की टीम ने 3 सितंबर 2026 को राजनांदगांव जिले के खुज्जी स्थित कंपोजिट मदिरा दुकान का औचक निरीक्षण किया था। इस दौरान डमी कस्टमर के माध्यम से जांच करने पर पाया गया कि विक्रयकर्ता होरी लाल देवांगन द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर शराब बेची जा रही थी। पहली बार जांच में 6 पाव देशी मदिरा (प्लेन) जिसका निर्धारित मूल्य 480 रुपए था, उसे 500 रुपए में अर्थात् 20 रुपए अधिक मे बेचा गया। पुनः परीक्षण करने पर 17 पाव मदिरा (मूल्य 1360 रुपए) को 1500 रुपए में (140 रुपए अधिक) बेचा गया। विक्रयकर्ता के खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 39 (ग) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। इस गंभीर अनियमितता और दुकान पर शिथिल नियंत्रण को कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही मानते हुए वृत्त प्रभारी एवं आबकारी उप निरीक्षक तुलेश्वरी देवांगन को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।




