छत्तीसगढ़सरगुजा जिला

CG: 1 सितंबर से पूर्ण शराबबंदी लागू, उल्लंघन पर लगेगा 5,000 रुपये तक जुर्माना

By kadwaghut|31 Aug 2026, 10:16 PM
f X W

सरगुजा जिले की केवरी ग्राम पंचायत में ग्रामीणों ने आमराय से पूर्ण शराबबंदी लागू करने का फैसला किया है। यह निर्णय 1 सितंबर से संपूर्ण पंचायत क्षेत्र में प्रभावी हो जाएगा। गांव की पंचायत और स्थानीय निवासियों ने एक बैठक करके शराब के निर्माण, बिक्री और सेवन पर पूर्ण रोक लगाने का प्रस्ताव पारित किया। इस फैसले को प्रभावी ढंग से लागू करने के मकसद से ग्रामीणों ने 31 अगस्त तक जागरूकता अभियान चलाया। अभियान में महिलाओं की भागीदारी सबसे प्रमुख रूप से दिखाई दे रही है, जो घर-घर जाकर लोगों को शराब से होने वाले नुकसान के प्रति सचेत कर रही हैं।

शराबबंदी निगरानी समिति का गठन
पंचायत प्रशासन और ग्रामीणों ने मिलकर शराबबंदी के नियमों की कड़ी निगरानी के लिए ग्राम सुधार समिति बनाई है। इस समिति के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी पूर्व सरपंच के पति कुंतेय कुमार सिंह को सौंपी गई है। समिति के सदस्य गांव के कोने-कोने में नजर रखेंगे ताकि कोई भी व्यक्ति नियमों का उल्लंघन न कर सके। यदि कोई व्यक्ति शराबबंदी के तय नियमों को तोड़ता है, तो ग्राम सुधार समिति और समस्त ग्रामीण मिलकर उसका सामाजिक बहिष्कार करेंगे। इसके अतिरिक्त, दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति पर सामूहिक रूप से कड़े आर्थिक दंड का प्रावधान भी लागू किया गया है।

अगली खबर लोड हो रही है...
READ ALSO  CG : युवा उड़ान कार्यक्रम का हुआ आयोजन, प्रतिभावान युवाओं का हुआ सम्मान ...

Related Articles

Back to top button