छत्तीसगढ़बिलासपुर जिला

CG : घर में बेच रहा था अवैध शराब, नाबालिग गिरफ्तार …

By kadwaghut|26 Aug 2026, 10:21 AM
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बिलासपुर। जिले में अवैध शराब की बिक्री और परिवहन के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत बिल्हा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने बिल्हा क्षेत्र में एक नाबालिग के कब्जे से 60 पाव देशी प्लेन एवं मसाला शराब बरामद करने का दावा किया है। जब्त शराब की कुल मात्रा 10.800 लीटर और कीमत करीब 5,400 रुपये बताई गई है। उसके पास से शराब बिक्री की रकम 500 रुपये भी जब्त की गई है। पुलिस के अनुसार, पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने जिले के सभी थाना और चौकी प्रभारियों को अवैध शराब बेचने तथा उसका परिवहन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत पुलिस टीमों को अपने-अपने क्षेत्रों में बीट भ्रमण करने, स्थानीय लोगों से संपर्क बढ़ाने और अवैध गतिविधियों की सूचना एकत्र करने के लिए कहा गया है।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मधुलिका सिंह और नगर पुलिस अधीक्षक चकरभाठा राजेश जोशी के मार्गदर्शन में बिल्हा थाना प्रभारी ने थाना स्तर पर एक सिविल टीम गठित की। इस टीम ने ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों से संपर्क कर अवैध शराब की बिक्री और परिवहन करने वालों के संबंध में जानकारी जुटाई। विश्वसनीय मुखबिरों को सक्रिय कर संदिग्ध गतिविधियों पर निगरानी रखी जा रही थी। इसी दौरान 24 अगस्त 2026 को पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि बिल्हा के एक आवासीय क्षेत्र में एक नाबालिग ने घर में बड़ी मात्रा में शराब रखी है और कथित रूप से उसकी बिक्री कर रहा है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए थाना प्रभारी ने सिविल टीम को तत्काल बताए गए स्थान पर भेजा। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर सूचना की तस्दीक की।

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पुलिस के मुताबिक, तलाशी के दौरान घर में रखी सफेद रंग की प्लास्टिक की बोरी मिली। बोरी की जांच करने पर उसमें 30 पाव देशी प्लेन शराब और 30 पाव देशी मसाला शराब रखी हुई थी। इस तरह पुलिस ने कुल 60 पाव शराब बरामद की। शराब की कुल मात्रा 10.800 लीटर और अनुमानित कीमत 5,400 रुपये आंकी गई है। तलाशी के दौरान नाबालिग के पास से 500 रुपये नकद भी मिले। पुलिस ने इस राशि को शराब बिक्री से प्राप्त रकम बताते हुए जब्त किया है। शराब और नकदी की जब्ती से संबंधित कानूनी प्रक्रिया मौके पर पूरी की गई। इसके बाद नाबालिग को संरक्षण में लेकर मामले में विधि के अनुसार कार्रवाई की गई। बिल्हा पुलिस ने प्रकरण में अपराध क्रमांक 435/2026 दर्ज किया है। मामला छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत पंजीबद्ध किया गया है। नाबालिग होने के कारण उसकी पहचान और परिवार से संबंधित जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। पुलिस ने उसे किशोर न्याय बोर्ड, बिलासपुर के समक्ष प्रस्तुत किया, जहां आगे की कार्रवाई किशोर न्याय कानून के प्रावधानों के अनुसार की गई।

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