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CG : नवीन गाइडलाइन दर 2025-26 लागू

By lokesh sharma|15 Dec 2025, 3:57 PM
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ग्रामीण क्षेत्रों में स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क में बड़ी राहत

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कोरिया , राज्य शासन द्वारा आम नागरिकों को राहत देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए नवीन गाइडलाइन दर वर्ष 2025-26 को दिनांक 20 नवंबर 2025 से संपूर्ण छत्तीसगढ़ में लागू कर दिया गया है। यह गाइडलाइन कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक, छत्तीसगढ़, रायपुर के पत्र क्रमांक/1916/गा/ला./2025-26 दिनांक 19 नवम्बर 2025 के आधार पर केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड द्वारा अनुमोदित की गई है।

जिला पंजीयक कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार नवीन गाइडलाइन में विगत 7, 8 वर्षों से चली आ रही विसंगतियों को दूर करते हुए कई जनहितैषी सुधार किए गए हैं, जिससे विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों को सीधा लाभ मिला है।

वर्गमीटर दर समाप्त, हेक्टेयर दर से होगा मूल्यांकन
नवीन गाइडलाइन के तहत ग्रामीण एवं पेरी-अर्बन क्षेत्रों में सभी प्रकार की भूमियों कृषि, गैर-कृषि, व्यावसायिक एवं परिवर्तित भूमि के लिए वर्गमीटर दर को समाप्त कर दिया गया है। अब भूमि का बाजार मूल्यांकन भूमि के स्वरूप के अनुसार मुख्यमार्ग एवं मुख्यमार्ग से अंदर की भूमि के लिए हेक्टेयर दर से किया जाएगा।

पूर्व में प्रचलित गाइडलाइन वर्ष 2019-20 के अनुसार 500 वर्गमीटर तक के छोटे भूखण्डों का मूल्यांकन वर्गमीटर दर से किया जाता था, जिससे बाजार मूल्य अधिक आंका जाता था और आम नागरिकों को अधिक स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क का भुगतान करना पड़ता था।

उदाहरण से समझें कितना हुआ लाभ
उप पंजीयन कार्यालय, बैकुंठपुर अंतर्गत ग्राम तमजीरा के एक पंजीबद्ध दस्तावेज से नवीन गाइडलाइन का लाभ स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। ग्राम तमजीरा, तहसील बैकुंठपुर में 0.04 हेक्टेयर (400 वर्गमीटर) भूमि के पंजीयन (दस्तावेज क्रमांक CG-2025-26-190-1-900, दिनांक 26/11/2025) में पूर्व गाइडलाइन वर्ष 2019-20 के अनुसार वर्गमीटर दर 275 रूपए से बाजार मूल्य 1,08,000 रूपए निर्धारित होता था। वहीं नवीन गाइडलाइन वर्ष 2025-26 के अंतर्गत हेक्टेयर दर से मूल्यांकन करने पर बाजार मूल्य घटकर 60,000 रूपए रह गया। इस प्रकार बाजार मूल्य में 48,000 रूपए की कमी हुई, जिसके फलस्वरूप स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क में भी उल्लेखनीय राहत मिली। पुरुष क्रेता को लगभग 4,550 रूपए तथा महिला क्रेता को शासन द्वारा दिए गए 1 प्रतिशत अतिरिक्त छूट के कारण लगभग 5,088 रूपए का प्रत्यक्ष लाभ हुआ।

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अफवाहों से बचने की अपील
जिला पंजीयक कार्यालय, कोरिया द्वारा आम नागरिकों से अपील की गई है कि नवीन गाइडलाइन दर वर्ष 2025-26 के संबंध में किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें। वर्तमान में लागू गाइडलाइन पूरी तरह जनहितैषी है और इससे आमजनों को स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क में वास्तविक राहत मिल रही है।

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lokesh sharma

Lokesh Sharma | Editor Lokesh Sharma is a trained journalist and editor with 10 years of experience in the field of journalism. He holds a BAJMC degree from Digvijay College and a Master of Journalism from Kushabhau Thakre University of Journalism & Mass Communication. He has also served as a Professor in the Journalism Department at Digvijay College. Currently, he writes on Sports, Technology, Jobs, and Politics for kadwaghut.com.

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