छत्तीसगढ़राजनांदगांव जिला

रेवाडीह में 211 अवैध प्लाट, नगर निगम ने 74 भू-स्वामियों को थमाई नोटिस

निगम सीमाक्षेत्र में स्थित अवैध प्लाटिंग को वैध करने एवं विकास शुल्क जमा कराने आयुक्त डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी द्वारा भूस्वामियों (कालोनाईजरों) को नोटिस जारी किया जा रहा है। इसी कड़ी में रेवाडीह में 211 अवैध प्लाटिंग करने एवं विकास शुल्क जमा नहीं करने पर 74 भूस्वामियों को 15 दिवस के अंदर विकास शुल्क जमा करने आयुक्त डॉ.चतुर्वेदी ने नोटिस जारी की है। निगम सीमाक्षेत्र में अवैध प्लाटिंग कर विक्रय करने की शिकायत प्राप्त हो रही है, जिस पर कार्रवाई करने निगम की टीम द्वारा सर्वे किया गया। उन्हें नोटिस जारी की गई है।

बताया गया कि रेवाडीह में 211 अवैध प्लाटिंग करने पर विकास शुल्क जमा कराने 74 भूस्वामियों को नोटिस जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि उपरोक्त भूस्वामी द्वारा भूमि को टुकड़ों में विक्रय किया गया। सर्वे उपरांत खसरे में अवैध प्लाटिंग का भाग पाया गया।

वहां किसी भी प्रकार की मूलभूत सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है और न ही वैधानिक कॉलोनी नियम 2013 के तहत नगर निगम में पंजीयन भी नहीं कराया गया है। इस संबंध में संबंधित को कार्यालय द्वारा पूर्व में नोटिस भी जारी किया गया था तथा अवैध कालोनी नियमितिकरण के तहत (नियमितिकरण नियम 15 (क) (1) (15) के तहत) दिनांक 3 अप्रैल 2021 को अंतिम आदेश जारी किया गया था।

कोई पहल नहीं की गई
बताया गया कि आदेश के बावजूद अब तक कालोनाइजरों ने कोई पहल नहीं की। उन्होंने बताया कि उपरोक्त भूस्वामियों को खसरे में मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने प्रति एकड़ राशि 27 लाख 94 हजार की दर से नियमितिकरण के लिए अंतिम आदेश पारित किया गया है। साथ ही कहा गया है कि 15 दिवस की अवधि में राशि जमा नहीं होने पर निगम अधिनियम 1956 की धारा 292 (ग) के तहत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसी प्रकार अन्य स्थानों पर किए गए अवैध प्लाटिंग के लिए भी भूस्वामियों को नोटिस जारी की जा रही है।

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