
DAP-Urea NEW Rules: अब ज़मीन के इस रिकॉर्ड पर होगा यूरिया और DAP का वितरण, यहाँ जाने कृषि विभाग ने दी जानकारी
DAP-Urea NEW Rules: यह सुनिश्चित करने के लिए कि मांग बढ़ने पर किसानों को खाद आसानी से उपलब्ध हो, विभाग ने पहले ही तैयारियां शुरू कर दी हैं। कृषि विभाग ने यह नियम बनाया है कि किसानों को खाद उनके ज़मीन के रिकॉर्ड (खतौनी) और उनके द्वारा बोई गई फसलों के अनुसार ही दी जाएगी।
NEW Rule Urea-DAP Distribution
अब किसानों को प्रति हेक्टेयर ज़मीन पर अधिकतम सात बोरी यूरिया और पांच बोरी DAP खाद लेने का अधिकार होगा। इसका लाभ उठाने के लिए, किसानों को अपने आधार कार्ड और किसान ID दिखाकर साधन सहकारी समितियों (Cooperative Societies) या अधिकृत खुदरा दुकानों पर जाना होगा। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि ज़िले में किसी भी प्रकार की खाद की कोई कमी नहीं होगी।
NEW Rule Urea-DAP Distribution: ज़िला कृषि अधिकारी ने क्या कहा?
ज़िला कृषि अधिकारी उपेंद्र नाथ खरवार ने बताया कि, वर्तमान में, ज़िले में यूरिया, DAP, NPK, MOP और सिंगल सुपर फॉस्फेट का पर्याप्त भंडार मौजूद है। ये खादें—जिनमें 11,825.456 मीट्रिक टन (262,762 बोरियां) यूरिया और 3,530.379 MT (70,608 बोरियां) DAP शामिल हैं—विभिन्न खुदरा दुकानों और गोदामों में उपलब्ध हैं।
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NEW Rule Urea-DAP Distribution: खाद का वितरण कार्य
खाद का वितरण कार्य वर्तमान में चल रहा है। अधिकारी ने किसानों से अपील की कि वे अपनी वास्तविक ज़रूरत से ज़्यादा खाद न खरीदें। उन्होंने किसानों से यह भी आग्रह किया कि वे अपनी किसान पंजीकरण प्रक्रिया समय पर पूरी कर लें, क्योंकि एक वैध किसान पंजीकरण ID के बिना, भविष्य में खाद प्राप्त करना संभव नहीं होगा।



