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जांजगीर-चाम्पा जिलादेश

जांजगीर-चांपा : क्रुरता निवारण अधिनियम – दोपहर 12 से 03 बजे तक मालवाहक व सवारी गाड़ियों में पशुओं के उपयोग पर प्रतिबंध,

परिवहन तथा कृषि पशुओं पर क्रुरता निवारण अधिनियम 1965 के नियम के तहत ग्रीष्मकाल में दोपहर 12  बजे से दोपहर 3  बजे के बीच मालवाहक एवं सवारी गाड़ियो में पशुओं के उपयोग को प्रतिबंधित किया गया है।
  कलेक्टर श्री जनक प्रसाद पाठक ने इस ग्रीष्म काल में 37 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान निरंतर बना रहने की स्थिति में पशु क्रूरता निवारण नियम के तहत आदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार दोपहर 12 बजे से दोपहर 3 बजे तक सवारी हेतु एवं वजन ढोने कि लिए पशुओं को टांगा, बैलगाड़ी, भैंसा गाड़ी, ऊंट गाड़ी, खच्चर, टट्टू एवं गधे के उपयोग को प्रतिबंधित किया है। अधिक तापमान के समय कृषि पशुओं, समानध्सवारी ढोने में पशुओं के उपयोग से उनके बीमार पड़ने अथवा मृत्यु की संभावना को देखते हुए यह प्रतिबंधित किया गया है।
 यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।

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