छत्तीसगढ़

उत्तर बस्तर कांकेर में लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के लिए संबंधित विभागों से समन्वय बढ़ाने की दिशा

By Admin|15 Dec 2025, 6:02 PM
f X W

उत्तर बस्तर कांकेर : संबंधित विभागों के समन्वय से लंबित प्रकरणां को शीघ्र निराकृत करें

कलेक्टर ने जिला बाल संरक्षण समिति व अनुषांगिक समितियों की त्रैमासिक बैठक लेकर दिए निर्देश

उत्तर बस्तर कांकेर

महिला एवं बाल विकास विभाग के अधीन गठित जिला बाल संरक्षण समिति एवं अन्य अनुषांगिक समितियों की कलेक्टर निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर ने आज दोपहर बैठक लेकर कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को परस्पर समन्वय स्थापित कर लंबित प्रकरणों को शीघ्र निराकृत करने के निर्देश दिए। साथ ही विभिन्न अधोसंरचना निर्माण एवं सुविधाओं में विस्तार के लिए आवश्यकतानुसार कार्यवाही करने की बात कही।
कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आज दोपहर 12.30 बजे आहूत त्रैमासिक समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने कहा कि महिला एवं बाल विकास विभाग के अलावा स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज कल्याण, आदिवासी विकास, ग्रामीण विकास एवं अन्य संबंधित विभाग शासन द्वारा सौंपे गए दायित्वों का बेहतर ढंग से क्रियान्वयन करें, साथ ही लंबित प्रकरणों का जल्द से जल्द निराकरण करें। बैठक में जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विपिन जैन ने एजेण्डावार विषयों का वाचन करते हुए 19 सितम्बर 2025 को आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय तथा पालन प्रतिवेदन की जानकारी दी। उन्होंने किशोर न्याय बोर्ड में लंबित प्रकरण, बालक कल्याण समिति में पाक्सो अधिनियम के तहत प्रकरण के विरूद्ध की गई कार्यवाही की जानकारी दी। इसके अलावा राज्य शासन के निर्देशानुसार बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के तहत अंतरविभागीय समन्वय से की जा रही कार्यवाही की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिले में प्राप्त लक्ष्य से अधिक 297 ग्राम पंचायतों व 05 नगरीय निकायों को बाल विवाह मुक्त घोषित किए जाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

READ ALSO  CG : जुर्डा में सेवा संकल्प शिविर आयोजित, हितग्राहियों को मिला आवास, किसान सम्मान निधि और आबादी पट्टा ...

इसी तरह बैठक में बाल संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों का चिन्हांकन, मिशन वात्सल्य योजना के तहत जिले में स्वीकृत नवीन बालगृह (बालक) एवं बाल सम्प्रेक्षण गृह के संचालन, विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसी, बाल गृह (बालिका) सिंगारभाट में सुविधाओं का विस्तार करने, सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार अनाथ एवं परित्यक्त बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत स्कूलों में प्रवेश देने के संबंध में अब तक की गई कार्यवाही के बारे में कलेक्टर को अवगत कराया गया। इसके अलावा किशोर न्याय बोर्ड, बालक कल्याण समिति, चाईल्ड हेल्प लाइन में लंबित प्रकरणों की जानकारी दी गई। इस पर कलेक्टर ने सभी लंबित प्रकरणों का शीघ्रता से निराकरण करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर संबंधित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित थे।

अगली खबर लोड हो रही है...

Related Articles

Back to top button
Play GK Quiz and Win Coins