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CG : विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 : एएसडी मतदाता सूची को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने के निर्देश

By kadwaghut|02 Dec 2025, 4:29 PM
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बीएलओ एवं बीएलए अनुपस्थित-स्थानांतरण-डुप्लीकेट एवं मृत मतदाताओं की सूची साझा करें
 
गरियाबंद, भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 संपन्न कराया जा रहा है। इस संबंध में उपजिला निर्वाचन अधिकारी ने जिले के समस्त एसडीएम, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार को पत्र प्रेषित कर कहा है कि जिले के दोनों विधानसभा अंतर्गत ऐसे बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) जिनके द्वारा घर-घर सर्वे पूर्ण कर विधिवत् भरे हुये गणना पत्रक विभिन्न कारणों से अनुपस्थित, स्थानातंरित, डुप्लीकेट एवं मृत उन्हें एकत्रित नहीं हो पाए। उपरोक्तानुसार तैयार एएसडी मतदाताओं की सूची को मतदान केन्द्र एवं संबंधित पंचायत, नगरीय निकाय कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करें ताकि सूची के विरूद्ध दावा, आपत्ति प्राप्त करने हेतु स्थानीय नागरिकों से भी अनुरोध किया जा सके। ऐसी सूची को सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के द्वारा नियुक्त किये गये बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) के साथ अनिवार्यतः साझा किया जावे, ताकि यदि कोई मतदाता किसी भी कारण से गणना पत्रक जमा नहीं कर पाया हैं तो वह भी गणना पत्रक निर्धारित तिथि के पूर्व गणना प्रपत्र जमा कर सके। ध्यान रहे कि प्रारूप सूची में केवल उन्हीं मतदाताओं के नाम शामिल होंगे जिनके विधिवत भरे हुये गणना प्रपत्र बूथ लेवल अधिकारी को वापस प्राप्त हुये होंगे। इसके लिए विधानसभा अंतर्गत नियुक्त सभी बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) को विशेष गहन पुनरीक्षण अर्हता तिथि 01.01.2026 के संदर्भ में मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन के पूर्व अपने मतदान केन्द्र के लिये राजनैतिक दलों के द्वारा नियुक्त बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) के साथ बैठक आयोजित कर इसका कार्यवाही विवरण भी तैयार करें तथा मतदान केन्द्र लिये मतदाताओं से विधिवत् गणना पत्रक संग्रहण में कुल-अनुपस्थित, स्थांनातंरित, डुप्लीकेट एवं मृत निर्वाचक की संख्या से बूथ लेवल एजेंट को अवगत करायें ताकि किसी प्रकार की आपत्ति हो तो पर्याप्त साक्ष्य के साथ बूथ लेवल एजेंट द्वारा अवगत कराया जा सकें। बूथ लेवल अधिकारी द्वारा बूथ लेवल एजेंट के साथ अयोजित की जाने वाली बैठक का कार्यवाही विवरण का प्रारूप अनुपस्थित, स्थांनांतरित, डुप्लीकेट एवं मृत निर्वाचकों की सूची का प्रारूप उपजिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में प्रेषित करने के निर्देश दिए गए है।

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